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दिल्ली-NCR में 18-21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की अनुमति, CJI बोले- पर्यावरण पर समझौता नहीं
Digital Desk
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति दे दी है। 20 अक्टूबर, दिवाली के दिन लोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने के पात्र होंगे।
CJI का बैलेंस अप्रोच
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश में कहा कि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जा रही है। CJI गवई ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण से समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन त्योहारों की रौनक और जनता की भावना का भी सम्मान करना होगा।
दिल्ली CM का स्वागत
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। CM ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।”
सुप्रीम कोर्ट की पिछली छूटें
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26 सितंबर: दिल्ली-NCR में पटाखा निर्माण की इजाजत दी गई, केवल NEERI और PESO से परमिट वाले मैन्युफैक्चरर्स को अनुमति।
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12 सितंबर: CJI ने कहा था कि अगर दिल्ली-NCR में हवा साफ रखने का अधिकार है, तो पूरे देश में भी होना चाहिए।
प्रदूषण और GRAP-1 लागू
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-1 लागू किया। इसके तहत:
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सड़कों की सफाई और पानी की व्यवस्था बढ़ाना
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खुले में कचरा जलाने पर रोक
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निर्माण मलबे का उचित प्रबंधन
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सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल के अनुसार, दिल्ली का AQI 211 दर्ज किया गया और आने वाले दिनों में “खराब” श्रेणी में रहने की संभावना है।
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सुप्रीम कोर्ट की पिछली छूटें
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26 सितंबर: दिल्ली-NCR में पटाखा निर्माण की इजाजत दी गई, केवल NEERI और PESO से परमिट वाले मैन्युफैक्चरर्स को अनुमति।
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12 सितंबर: CJI ने कहा था कि अगर दिल्ली-NCR में हवा साफ रखने का अधिकार है, तो पूरे देश में भी होना चाहिए।
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दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-1 लागू किया। इसके तहत:
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सड़कों की सफाई और पानी की व्यवस्था बढ़ाना
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खुले में कचरा जलाने पर रोक
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निर्माण मलबे का उचित प्रबंधन
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सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल के अनुसार, दिल्ली का AQI 211 दर्ज किया गया और आने वाले दिनों में “खराब” श्रेणी में रहने की संभावना है।
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