राजस्थान हाईकोर्ट से विक्रम भट्ट को राहत नहीं, धोखाधड़ी मामले में FIR बरकरार

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कोर्ट ने माना कि आरोप केवल कारोबारी विवाद तक सीमित नहीं; प्रारंभिक जांच में आपराधिक मंशा के संकेत, उदयपुर पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति

बॉलीवुड फिल्मकार विक्रम भट्ट को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धोखाधड़ी और निवेश राशि के दुरुपयोग से जुड़े मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से अदालत ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि मामला सिर्फ आर्थिक लेन-देन या अनुबंध उल्लंघन का नहीं है, बल्कि इसमें आपराधिक मंशा की आशंका भी सामने आती है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केस रिकॉर्ड और प्रारंभिक जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि धन के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कोर्ट के अनुसार, यदि आरोपों में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस जांच को रोका नहीं जा सकता।

यह मामला उदयपुर निवासी अजय मुर्डिया की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फिल्म निर्माण के लिए किए गए करोड़ों रुपये के निवेश का उद्देश्य से हटकर इस्तेमाल किया गया। समझौते के तहत कई फिल्मों के निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन धन के उपयोग और खर्च के दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

विक्रम भट्ट की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि यह विवाद दीवानी प्रकृति का है और इसे आपराधिक रंग दिया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि कथित लेन-देन मुंबई से जुड़ा है, इसलिए राजस्थान में मामला दर्ज करना उचित नहीं है। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि इससे पहले अन्य न्यायिक मंचों से भी राहत नहीं मिल पाई थी। इन परिस्थितियों में अदालत ने जांच एजेंसियों को अपना काम जारी रखने की अनुमति दी है। फैसले के बाद अब उदयपुर पुलिस द्वारा जांच की प्रक्रिया तेज किए जाने की संभावना है।

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06 Jan 2026 By Nitin Trivedi

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बॉलीवुड फिल्मकार विक्रम भट्ट को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धोखाधड़ी और निवेश राशि के दुरुपयोग से जुड़े मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से अदालत ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि मामला सिर्फ आर्थिक लेन-देन या अनुबंध उल्लंघन का नहीं है, बल्कि इसमें आपराधिक मंशा की आशंका भी सामने आती है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केस रिकॉर्ड और प्रारंभिक जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि धन के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कोर्ट के अनुसार, यदि आरोपों में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस जांच को रोका नहीं जा सकता।

यह मामला उदयपुर निवासी अजय मुर्डिया की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फिल्म निर्माण के लिए किए गए करोड़ों रुपये के निवेश का उद्देश्य से हटकर इस्तेमाल किया गया। समझौते के तहत कई फिल्मों के निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन धन के उपयोग और खर्च के दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

विक्रम भट्ट की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि यह विवाद दीवानी प्रकृति का है और इसे आपराधिक रंग दिया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि कथित लेन-देन मुंबई से जुड़ा है, इसलिए राजस्थान में मामला दर्ज करना उचित नहीं है। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि इससे पहले अन्य न्यायिक मंचों से भी राहत नहीं मिल पाई थी। इन परिस्थितियों में अदालत ने जांच एजेंसियों को अपना काम जारी रखने की अनुमति दी है। फैसले के बाद अब उदयपुर पुलिस द्वारा जांच की प्रक्रिया तेज किए जाने की संभावना है।

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