अब दिल्ली में भी लागू हुआ यूपी जैसा नियम: लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्ती, बिना अनुमति बजाने पर लगेगा जुर्माना

JAGRAN DESK

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रणाली के उपयोग को लेकर नया आदेश जारी किया है।

इस आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल, शादी समारोह, रैली या सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।


कहां-कहां लागू होंगे ये नियम?

इन नियमों का पालन सभी धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों, टेंट हाउस, विवाह स्थलों और जनरेटर सेट्स पर किया जाना अनिवार्य होगा। डेसिबल की सीमाएं तय की गई हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और उपकरणों की जब्ती का प्रावधान है।


ध्वनि सीमा क्या तय की गई है?

क्षेत्र सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
औद्योगिक क्षेत्र 75 dB 70 dB
आवासीय क्षेत्र 55 dB 45 dB
साइलेंस जोन 50 dB 40 dB

इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम की अधिकतम सीमा 10 dB(A) तय की गई है और निजी साउंड सिस्टम 5 dB(A) से ज्यादा नहीं हो सकती।


टेंट हाउस और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के लिए सख्त निर्देश

दिल्ली पुलिस ने टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को चेताया है कि वे स्थानीय थाने की लिखित अनुमति के बिना कोई ध्वनि उपकरण उपयोगकर्ताओं को न दें। यदि कोई आपूर्तिकर्ता ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला DCP को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये निर्देश सख्ती से लागू हों।


नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना?

  • लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का गलत इस्तेमाल: ₹10,000 + उपकरण जब्त

  • Generator Sets पर जुर्माना (क्षमता के अनुसार):

    • 1000 KVA से अधिक: ₹1,00,000

    • 62.5–1000 KVA: ₹25,000

    • 62.5 KVA तक: ₹10,000

  • निर्माण कार्यों में ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों पर: ₹50,000 + जब्ती/सीलिंग

  • पटाखों के तय समय से बाहर फोड़ने पर: सख्त कार्रवाई

  • धार्मिक, शादी या रैली में नियम उल्लंघन पर:

    • रिहायशी क्षेत्र में: ₹10,000

    • साइलेंस जोन में: ₹20,000


क्या बोले अधिकारी?

दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और आम जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका पालन न करने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


निष्कर्ष: नियम सख्त, पालन जरूरी

दिल्ली में लाउडस्पीकर को लेकर अब उत्तर प्रदेश जैसे सख्त नियम लागू हो चुके हैं। ये नियम न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे, बल्कि आम नागरिकों की नींद, स्वास्थ्य और शांति को भी सुरक्षित रखेंगे।

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17 Apr 2025 By दैनिक जागरण

अब दिल्ली में भी लागू हुआ यूपी जैसा नियम: लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्ती, बिना अनुमति बजाने पर लगेगा जुर्माना

JAGRAN DESK

इस आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल, शादी समारोह, रैली या सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।


कहां-कहां लागू होंगे ये नियम?

इन नियमों का पालन सभी धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों, टेंट हाउस, विवाह स्थलों और जनरेटर सेट्स पर किया जाना अनिवार्य होगा। डेसिबल की सीमाएं तय की गई हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और उपकरणों की जब्ती का प्रावधान है।


ध्वनि सीमा क्या तय की गई है?

क्षेत्र सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
औद्योगिक क्षेत्र 75 dB 70 dB
आवासीय क्षेत्र 55 dB 45 dB
साइलेंस जोन 50 dB 40 dB

इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम की अधिकतम सीमा 10 dB(A) तय की गई है और निजी साउंड सिस्टम 5 dB(A) से ज्यादा नहीं हो सकती।


टेंट हाउस और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के लिए सख्त निर्देश

दिल्ली पुलिस ने टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को चेताया है कि वे स्थानीय थाने की लिखित अनुमति के बिना कोई ध्वनि उपकरण उपयोगकर्ताओं को न दें। यदि कोई आपूर्तिकर्ता ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला DCP को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये निर्देश सख्ती से लागू हों।


नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना?

  • लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का गलत इस्तेमाल: ₹10,000 + उपकरण जब्त

  • Generator Sets पर जुर्माना (क्षमता के अनुसार):

    • 1000 KVA से अधिक: ₹1,00,000

    • 62.5–1000 KVA: ₹25,000

    • 62.5 KVA तक: ₹10,000

  • निर्माण कार्यों में ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों पर: ₹50,000 + जब्ती/सीलिंग

  • पटाखों के तय समय से बाहर फोड़ने पर: सख्त कार्रवाई

  • धार्मिक, शादी या रैली में नियम उल्लंघन पर:

    • रिहायशी क्षेत्र में: ₹10,000

    • साइलेंस जोन में: ₹20,000


क्या बोले अधिकारी?

दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और आम जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका पालन न करने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


निष्कर्ष: नियम सख्त, पालन जरूरी

दिल्ली में लाउडस्पीकर को लेकर अब उत्तर प्रदेश जैसे सख्त नियम लागू हो चुके हैं। ये नियम न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे, बल्कि आम नागरिकों की नींद, स्वास्थ्य और शांति को भी सुरक्षित रखेंगे।

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