सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन करें आवेदन, आधार समेत 11 डॉक्यूमेंट मान्य

Jagran Desk

बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

 अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, फिजिकली फॉर्म जमा करना अनिवार्य नहीं होगा।

आधार समेत 11 दस्तावेज मान्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म-6 में सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी मतदाता पहचान के लिए मान्य होगा। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पानी का बिल और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

8 सितंबर को अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि अभी तक राज्य की 12 राजनीतिक पार्टियों में से केवल 3 ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आई हैं।

वकीलों की दलीलें

सुनवाई के दौरान आरजेडी की ओर से कपिल सिब्बल और अन्य 7 दलों की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। वहीं अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि कई मामलों में जिंदा मतदाताओं को मृत दिखा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि 7 करोड़ से अधिक लोगों का आधार स्वीकार नहीं किया गया।

कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस जे. कान्त ने कहा कि इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे BLO ने फॉर्म पर “रिकमेंडेड” लिखा हो या “नॉट रिकमेंडेड”, सभी नाम ड्राफ्ट सूची में बने रहेंगे।

हटाए गए नामों की लिस्ट वेबसाइट पर

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को आदेश दिया था कि हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम कारण सहित वेबसाइट पर डाले जाएं। चुनाव आयोग ने आदेश का पालन करते हुए लिस्ट जारी की थी।

दावा और आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर

बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई थी। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 1 सितंबर तय की गई है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

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www.dainikjagranmpcg.com
22 Aug 2025 By दैनिक जागरण

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन करें आवेदन, आधार समेत 11 डॉक्यूमेंट मान्य

Jagran Desk

 अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, फिजिकली फॉर्म जमा करना अनिवार्य नहीं होगा।

आधार समेत 11 दस्तावेज मान्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म-6 में सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी मतदाता पहचान के लिए मान्य होगा। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पानी का बिल और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

8 सितंबर को अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि अभी तक राज्य की 12 राजनीतिक पार्टियों में से केवल 3 ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आई हैं।

वकीलों की दलीलें

सुनवाई के दौरान आरजेडी की ओर से कपिल सिब्बल और अन्य 7 दलों की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। वहीं अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि कई मामलों में जिंदा मतदाताओं को मृत दिखा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि 7 करोड़ से अधिक लोगों का आधार स्वीकार नहीं किया गया।

कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस जे. कान्त ने कहा कि इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे BLO ने फॉर्म पर “रिकमेंडेड” लिखा हो या “नॉट रिकमेंडेड”, सभी नाम ड्राफ्ट सूची में बने रहेंगे।

हटाए गए नामों की लिस्ट वेबसाइट पर

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को आदेश दिया था कि हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम कारण सहित वेबसाइट पर डाले जाएं। चुनाव आयोग ने आदेश का पालन करते हुए लिस्ट जारी की थी।

दावा और आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर

बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई थी। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 1 सितंबर तय की गई है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

https://www.dainikjagranmpcg.com/top-news/supreme-court-said-to-add-names-to-the-voter-list/article-31243

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