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सैफ अली खान हमले के आरोपी ने कबूलनामे की मांगी अनुमति, कोर्ट से सजा में नरमी की अपील
बॉलीवुड डेस्क
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने आवेदन देकर अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई; अभियोजन से जवाब मांगा गया, 11 सितंबर को अगली सुनवाई
अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में करीब डेढ़ साल बाद एक अहम कानूनी मोड़ आया है। मामले में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने मुंबई की सत्र अदालत में आवेदन देकर अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई है। उसके वकील विपुल दुशिंग ने अदालत से सजा में नरमी बरतने का अनुरोध भी किया है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आरोपी की ओर से अभी दोष स्वीकार करने की इच्छा जताते हुए आवेदन दिया गया है। अदालत ने इस आवेदन पर अभियोजन पक्ष का जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की है।
कुछ दिन पहले ही तय हुए थे आरोप
शरीफुल इस्लाम के मामले में यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है, जब इसी महीने अदालत ने उसके खिलाफ आरोप तय किए थे। 14 अगस्त 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीपी देशमुख की अदालत ने आरोप तय किए थे। उस समय आरोपी ने खुद को दोषी नहीं माना था और इसके बाद मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ था। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत घातक हथियार के साथ लूट या डकैती की कोशिश, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास और घर में घुसने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा भारत में कथित अवैध प्रवेश और रहने से जुड़े Foreigners Act तथा Passport Act के प्रावधान भी मामले में शामिल हैं।
16 जनवरी 2025 की रात क्या हुआ था?
यह मामला 16 जनवरी 2025 की रात का है। पुलिस के मुताबिक, एक घुसपैठिया बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। घटनाक्रम के दौरान सैफ पर चाकू से कई वार किए गए थे। उन्हें गंभीर चोटों के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। हमले के दौरान चाकू का एक हिस्सा सैफ की पीठ में रीढ़ की हड्डी के पास फंस गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान इसे निकाला और स्पाइनल फ्लूड के रिसाव को भी ठीक किया। अस्पताल के मुताबिक, अभिनेता को कई चोटें आई थीं और उन्हें कुल 20 टांके लगाए गए थे।
चाकू के टुकड़े को लेकर पुलिस ने क्या कहा था?
जांच के दौरान पुलिस को चाकू के अलग-अलग हिस्से मिले थे। एक टुकड़ा सैफ के शरीर से निकाला गया था, जबकि दूसरा उनके घर से और एक अन्य हिस्सा बांद्रा झील के पास से बरामद किया गया था। पुलिस ने बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि सैफ की पीठ के पास से निकला टुकड़ा और आरोपी से बरामद चाकू एक ही हथियार के हिस्से थे। पुलिस ने जांच में CCTV फुटेज, DNA और अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों का भी हवाला दिया था। आरोपी को घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में है।
अब आगे क्या होगा?
अब अदालत के सामने आरोपी की ओर से दाखिल किया गया दोष स्वीकार करने संबंधी आवेदन है। अभियोजन पक्ष को इस पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। 11 सितंबर की सुनवाई में अदालत इस आवेदन पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
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