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हाइकोर्ट का आदेश: स्कूल से CISF हटाए, बंगाल सरकार 30 अप्रैल तक वैकल्पिक व्यवस्था करे
नेशनल न्यूज
आरजी कर मेडिकल कॉलेज सुरक्षा में तैनात जवान अस्थायी रूप से चाइना टाउन के स्कूल में रह रहे थे; कक्षाएं बहाल करने की मांग पर कोर्ट सख्त
कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि CISF के उन जवानों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करे, जो पेई मेई चाइनीज स्कूल में ठहरे हुए हैं। अदालत ने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित नहीं किया जा सकता और स्कूल परिसर खाली कराया जाए। यह आदेश सोमवार को सुनवाई के दौरान दिया गया।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि जवानों को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 30 अप्रैल तक नई व्यवस्था कर दी जाएगी। केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि फिलहाल 130 जवान 10 कमरों में रह रहे हैं, जिससे दिक्कतें बढ़ी हैं और कुछ को बरामदों में भी ठहरना पड़ रहा है।
ये जवान आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा में तैनात हैं। 9 अगस्त 2024 को एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी के साथ हुए रेप और हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय बल की तैनाती की गई थी। उसी दौरान अस्थायी तौर पर स्कूल परिसर में 18 कमरे उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें मूल रूप से दो महीने के लिए दिया गया था।
स्कूल प्रबंधन ने अदालत में याचिका दायर कर कक्षाएं फिर से शुरू कराने के लिए परिसर खाली कराने की मांग की थी। प्रबंधन ने यह भी बताया कि चीनी नववर्ष के आयोजन और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जगह आवश्यक है। अदालत को सूचित किया गया कि 18 में से 8 कमरे हाल ही में संस्थान को लौटा दिए गए हैं, जबकि शेष 10 कमरों में जवान रह रहे हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि प्रशासन वैकल्पिक आवास खोज रहा है और समयबद्ध तरीके से स्थानांतरण सुनिश्चित करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा तैनाती महत्वपूर्ण है, परंतु शिक्षा संस्थान के नियमित संचालन से समझौता नहीं किया जा सकता।
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