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क्या रात में भी फहरा सकते हैं तिरंगा? जानें 12 जरूरी नियम
Digital Desk
तिरंगा नियम जानें: घर, रात में झंडा, कार, कपड़े, खराब तिरंगे और सम्मानपूर्वक निस्तारण से जुड़े 12 जरूरी नियम यहां पढ़ें।
तिरंगा घर पर दिन-रात फहराया जा सकता है, लेकिन कार, कपड़े, खराब झंडे, जमीन पर रखने और सम्मानपूर्वक निस्तारण को लेकर Flag Code of India में स्पष्ट नियम हैं।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घरों, स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा दिखाई देता है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल भी उठते हैं—क्या इसे रात में फहरा सकते हैं? क्या इसे कार पर लगा सकते हैं? क्या तिरंगे वाली टी-शर्ट पहनना नियमों के खिलाफ है? खराब हो चुके झंडे का क्या करना चाहिए?
इन सवालों का जवाब Flag Code of India, 2002 और Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में मिलता है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों और FAQs को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है।
रात में तिरंगा फहराना
हां। घर पर रात में तिरंगा फहराया जा सकता है।
2022 में Flag Code में बदलाव के बाद किसी नागरिक के घर या खुले में प्रदर्शित राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहराने की अनुमति है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर स्थान के लिए रात में ध्वज फहराने का नियम समान है। सरकारी भवनों से जुड़े प्रदर्शन के लिए अलग प्रावधान लागू होते हैं।
घर पर तिरंगा लगा सकते हैं
कोई भी नागरिक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा या प्रदर्शित कर सकता है।
Flag Code के अनुसार नागरिकों, निजी संगठनों और शिक्षण संस्थानों को सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है, बशर्ते वे उसके सम्मान और गरिमा को बनाए रखें।
तिरंगे का आकार सही रखें
राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए।
ध्वज आयताकार होना चाहिए और उसके तीनों रंग निर्धारित क्रम में होने चाहिए। क्षैतिज रूप से लगाने पर केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए।
तिरंगा उल्टा न लगाएं
तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए।
क्षैतिज स्थिति में केसरिया पट्टी ऊपर, सफेद बीच में और हरा नीचे होना चाहिए। सफेद पट्टी के बीच अशोक चक्र सही दिशा में होना चाहिए।
ऊर्ध्वाधर रूप से प्रदर्शित करने पर भी रंगों की स्थिति Flag Code के अनुसार रखनी होती है।
कार पर तिरंगा लगाने का नियम
हर नागरिक अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार नहीं रखता।
Flag Code के अनुसार मोटर कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार निर्धारित संवैधानिक पदाधिकारियों को दिया गया है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और कुछ अन्य निर्दिष्ट पद शामिल हैं।
इसलिए निजी वाहन को तिरंगे से सजाना और आधिकारिक रूप से कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक ही बात नहीं है।
कार को तिरंगे से न ढकें
राष्ट्रीय ध्वज को वाहन के हुड, ऊपर, किनारों या पीछे कपड़े की तरह लपेटना या ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
स्वतंत्रता दिवस पर वाहनों पर छोटे झंडे लगाने की परंपरा आम है, लेकिन ध्वज का इस्तेमाल वाहन-कवर या सजावटी कपड़े के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
कपड़ों पर तिरंगे का इस्तेमाल
राष्ट्रीय ध्वज को पोशाक या वर्दी का हिस्सा बनाने को लेकर नियम लागू होते हैं।
Flag Code विशेष रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े या पोशाक के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करने से रोकता है।
इसी तरह इसे रूमाल, नैपकिन, कुशन या अंडरगारमेंट जैसे सामान पर प्रिंट या कढ़ाई करने की अनुमति नहीं है।
जमीन पर न गिरने दें
तिरंगे को जमीन या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
इसे पानी में भी नहीं घसीटना चाहिए। ध्वज को इस तरह लगाना चाहिए कि वह फटे, गंदा हो या किसी अन्य तरीके से क्षतिग्रस्त न हो।
तिरंगे पर कुछ न लिखें
राष्ट्रीय ध्वज पर लिखना, चित्र बनाना या किसी तरह का संदेश डालना उचित नहीं है।
इसे किसी वस्तु को रखने, देने या ले जाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। Flag Code में कुछ विशेष राष्ट्रीय समारोहों के दौरान झंडा फहराने से पहले उसके अंदर फूल की पंखुड़ियां रखने का सीमित प्रावधान है।
सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं
तिरंगे को बंटिंग, फेस्टून, रोसेट या सजावटी वस्तु के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
किसी इमारत को ढकने के लिए भी राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तिरंगा सजावट की वस्तु नहीं, बल्कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है।
फटा या गंदा झंडा न फहराएं
फटा हुआ, क्षतिग्रस्त या गंदा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।
झंडे की हालत खराब होने पर उसे सम्मानपूर्वक हटाना चाहिए। उसे सड़क, कूड़ेदान या किसी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना उचित नहीं है।
खराब तिरंगे का निस्तारण
Flag Code के अनुसार क्षतिग्रस्त या गंदे राष्ट्रीय ध्वज को निजी तौर पर पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए जलाना या राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुरूप कोई अन्य तरीका अपनाया जा सकता है।
कागज के तिरंगे भी इस्तेमाल के बाद जमीन पर नहीं छोड़े जाने चाहिए। उन्हें भी सम्मानपूर्वक एकत्र कर निजी तौर पर नष्ट करने की सलाह दी गई है।
सरकारी भवनों के नियम अलग
निजी घरों के लिए रात-दिन झंडा फहराने की अनुमति और सरकारी भवनों के नियमों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
गृह मंत्रालय के आधिकारिक FAQ के अनुसार सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज सामान्यतः सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना, और उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उतारा जाता है।
एक नजर में 12 नियम
- घर पर रात में तिरंगा फहरा सकते हैं।
- घर पर सभी दिनों में तिरंगा प्रदर्शित कर सकते हैं।
- ध्वज का अनुपात 3:2 रखें।
- तिरंगा उल्टा न लगाएं।
- निजी कार पर आधिकारिक रूप से ध्वज फहराने के विशेष नियम हैं।
- वाहन को तिरंगे से ढकें नहीं।
- तिरंगे को कमर के नीचे पहनने वाले कपड़ों में इस्तेमाल न करें।
- झंडे को जमीन या पानी से न छूने दें।
- तिरंगे पर लिखें या चित्र न बनाएं।
- इसे सजावटी बंटिंग या फेस्टून की तरह इस्तेमाल न करें।
- फटा या गंदा झंडा न फहराएं।
- खराब झंडे का सम्मानपूर्वक निजी निस्तारण करें।
राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े तिरंगा नियम समय के साथ संशोधित हुए हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली पुरानी जानकारियों के बजाय गृह मंत्रालय के मौजूदा Flag Code और आधिकारिक FAQs को आधार बनाना बेहतर है।
क्या रात में भी फहरा सकते हैं तिरंगा? जानें 12 जरूरी नियम
Digital Desk
तिरंगा घर पर दिन-रात फहराया जा सकता है, लेकिन कार, कपड़े, खराब झंडे, जमीन पर रखने और सम्मानपूर्वक निस्तारण को लेकर Flag Code of India में स्पष्ट नियम हैं।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घरों, स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा दिखाई देता है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल भी उठते हैं—क्या इसे रात में फहरा सकते हैं? क्या इसे कार पर लगा सकते हैं? क्या तिरंगे वाली टी-शर्ट पहनना नियमों के खिलाफ है? खराब हो चुके झंडे का क्या करना चाहिए?
इन सवालों का जवाब Flag Code of India, 2002 और Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में मिलता है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों और FAQs को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है।
रात में तिरंगा फहराना
हां। घर पर रात में तिरंगा फहराया जा सकता है।
2022 में Flag Code में बदलाव के बाद किसी नागरिक के घर या खुले में प्रदर्शित राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहराने की अनुमति है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर स्थान के लिए रात में ध्वज फहराने का नियम समान है। सरकारी भवनों से जुड़े प्रदर्शन के लिए अलग प्रावधान लागू होते हैं।
घर पर तिरंगा लगा सकते हैं
कोई भी नागरिक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा या प्रदर्शित कर सकता है।
Flag Code के अनुसार नागरिकों, निजी संगठनों और शिक्षण संस्थानों को सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है, बशर्ते वे उसके सम्मान और गरिमा को बनाए रखें।
तिरंगे का आकार सही रखें
राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए।
ध्वज आयताकार होना चाहिए और उसके तीनों रंग निर्धारित क्रम में होने चाहिए। क्षैतिज रूप से लगाने पर केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए।
तिरंगा उल्टा न लगाएं
तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए।
क्षैतिज स्थिति में केसरिया पट्टी ऊपर, सफेद बीच में और हरा नीचे होना चाहिए। सफेद पट्टी के बीच अशोक चक्र सही दिशा में होना चाहिए।
ऊर्ध्वाधर रूप से प्रदर्शित करने पर भी रंगों की स्थिति Flag Code के अनुसार रखनी होती है।
कार पर तिरंगा लगाने का नियम
हर नागरिक अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार नहीं रखता।
Flag Code के अनुसार मोटर कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार निर्धारित संवैधानिक पदाधिकारियों को दिया गया है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और कुछ अन्य निर्दिष्ट पद शामिल हैं।
इसलिए निजी वाहन को तिरंगे से सजाना और आधिकारिक रूप से कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक ही बात नहीं है।
कार को तिरंगे से न ढकें
राष्ट्रीय ध्वज को वाहन के हुड, ऊपर, किनारों या पीछे कपड़े की तरह लपेटना या ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
स्वतंत्रता दिवस पर वाहनों पर छोटे झंडे लगाने की परंपरा आम है, लेकिन ध्वज का इस्तेमाल वाहन-कवर या सजावटी कपड़े के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
कपड़ों पर तिरंगे का इस्तेमाल
राष्ट्रीय ध्वज को पोशाक या वर्दी का हिस्सा बनाने को लेकर नियम लागू होते हैं।
Flag Code विशेष रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े या पोशाक के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करने से रोकता है।
इसी तरह इसे रूमाल, नैपकिन, कुशन या अंडरगारमेंट जैसे सामान पर प्रिंट या कढ़ाई करने की अनुमति नहीं है।
जमीन पर न गिरने दें
तिरंगे को जमीन या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
इसे पानी में भी नहीं घसीटना चाहिए। ध्वज को इस तरह लगाना चाहिए कि वह फटे, गंदा हो या किसी अन्य तरीके से क्षतिग्रस्त न हो।
तिरंगे पर कुछ न लिखें
राष्ट्रीय ध्वज पर लिखना, चित्र बनाना या किसी तरह का संदेश डालना उचित नहीं है।
इसे किसी वस्तु को रखने, देने या ले जाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। Flag Code में कुछ विशेष राष्ट्रीय समारोहों के दौरान झंडा फहराने से पहले उसके अंदर फूल की पंखुड़ियां रखने का सीमित प्रावधान है।
सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं
तिरंगे को बंटिंग, फेस्टून, रोसेट या सजावटी वस्तु के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
किसी इमारत को ढकने के लिए भी राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तिरंगा सजावट की वस्तु नहीं, बल्कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है।
फटा या गंदा झंडा न फहराएं
फटा हुआ, क्षतिग्रस्त या गंदा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।
झंडे की हालत खराब होने पर उसे सम्मानपूर्वक हटाना चाहिए। उसे सड़क, कूड़ेदान या किसी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना उचित नहीं है।
खराब तिरंगे का निस्तारण
Flag Code के अनुसार क्षतिग्रस्त या गंदे राष्ट्रीय ध्वज को निजी तौर पर पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए जलाना या राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुरूप कोई अन्य तरीका अपनाया जा सकता है।
कागज के तिरंगे भी इस्तेमाल के बाद जमीन पर नहीं छोड़े जाने चाहिए। उन्हें भी सम्मानपूर्वक एकत्र कर निजी तौर पर नष्ट करने की सलाह दी गई है।
सरकारी भवनों के नियम अलग
निजी घरों के लिए रात-दिन झंडा फहराने की अनुमति और सरकारी भवनों के नियमों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
गृह मंत्रालय के आधिकारिक FAQ के अनुसार सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज सामान्यतः सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना, और उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उतारा जाता है।
एक नजर में 12 नियम
- घर पर रात में तिरंगा फहरा सकते हैं।
- घर पर सभी दिनों में तिरंगा प्रदर्शित कर सकते हैं।
- ध्वज का अनुपात 3:2 रखें।
- तिरंगा उल्टा न लगाएं।
- निजी कार पर आधिकारिक रूप से ध्वज फहराने के विशेष नियम हैं।
- वाहन को तिरंगे से ढकें नहीं।
- तिरंगे को कमर के नीचे पहनने वाले कपड़ों में इस्तेमाल न करें।
- झंडे को जमीन या पानी से न छूने दें।
- तिरंगे पर लिखें या चित्र न बनाएं।
- इसे सजावटी बंटिंग या फेस्टून की तरह इस्तेमाल न करें।
- फटा या गंदा झंडा न फहराएं।
- खराब झंडे का सम्मानपूर्वक निजी निस्तारण करें।
राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े तिरंगा नियम समय के साथ संशोधित हुए हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली पुरानी जानकारियों के बजाय गृह मंत्रालय के मौजूदा Flag Code और आधिकारिक FAQs को आधार बनाना बेहतर है।
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