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बालिग युवती को अपनी पसंद से रहने की आजादी, हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि बालिग महिला अपनी इच्छा से कहीं भी रह सकती है, लेकिन साथ रहने भर से संबंध को वैध विवाह का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
मध्य प्रदेश 
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