रायगढ़ में नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर ले गया

रायगढ़,(छ.ग.)

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विशाखापट्टनम और संबलपुर में ले जाकर बनाया शारीरिक संबंध, पुलिस ने अभियान चलाकर युवती को सकुशल बरामद किया

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले किशोरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उसके बाद ओडिशा के संबलपुर लेकर गया था। लगातार बदलती लोकेशन और तकनीकी निगरानी के बीच पुलिस ने कई दिनों तक तलाश अभियान चलाया और आखिरकार नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया। मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। कोतरारोड़ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2026 को अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 25 अप्रैल की रात परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। देर रात करीब दो बजे जब परिजन उठे तो घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला और बेटी अपने कमरे में नहीं थी। परिवार ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर युवती की तलाश शुरू की। प्रारंभिक जांच में उसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिली। पुलिस टीम वहां रवाना होने की तैयारी कर रही थी, तभी जानकारी मिली कि दोनों ओडिशा के संबलपुर की ओर चले गए हैं। पुलिस ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और संबलपुर के लिए रवाना हुई। इसी बीच आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा, जिससे पुलिस के सामने चुनौती और बढ़ गई। इसके बावजूद तकनीकी निगरानी जारी रखी गई और विभिन्न राज्यों की पुलिस से भी आवश्यक समन्वय किया गया। लगातार प्रयासों के बाद 26 जून 2026 को पुलिस को अहम सफलता मिली। कोड़ातराई क्षेत्र में दबिश देकर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। मौके से संदेही धीरज निराला उर्फ नानू (19) को भी हिरासत में लिया गया। इसके बाद दोनों को रायगढ़ लाकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार किशोरी ने पूछताछ में बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था और इसी भरोसे पर वह उसके साथ चली गई। इसके बाद आरोपी उसे विशाखापट्टनम और फिर ओडिशा के संबलपुर लेकर गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।

पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 और 65(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ दी। पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में मेडिकल रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच जारी रहेगी। यदि जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं तो आवश्यक कानूनी धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में तकनीकी निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगातार बदलती लोकेशन के बावजूद टीम ने मोबाइल ट्रैकिंग और अन्य तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर आरोपी तक पहुंच बनाई। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय बेहद जरूरी होता है। इसी वजह से युवती को सुरक्षित बरामद करने में सफलता मिली। रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में अभियान "संवेदना" के तहत गुम हुए बच्चों और किशोरियों की जल्द से जल्द सुरक्षित बरामदगी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें बहला-फुसलाकर ले जाने, मानव तस्करी, यौन अपराध और अन्य गंभीर मामलों में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दोषियों को कानून के दायरे में लाना है। इस मामले में भी लगातार प्रयास के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

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28 Jun 2026 By Vaishnavi.J

रायगढ़ में नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर ले गया

रायगढ़,(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले किशोरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उसके बाद ओडिशा के संबलपुर लेकर गया था। लगातार बदलती लोकेशन और तकनीकी निगरानी के बीच पुलिस ने कई दिनों तक तलाश अभियान चलाया और आखिरकार नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया। मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। कोतरारोड़ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2026 को अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 25 अप्रैल की रात परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। देर रात करीब दो बजे जब परिजन उठे तो घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला और बेटी अपने कमरे में नहीं थी। परिवार ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर युवती की तलाश शुरू की। प्रारंभिक जांच में उसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिली। पुलिस टीम वहां रवाना होने की तैयारी कर रही थी, तभी जानकारी मिली कि दोनों ओडिशा के संबलपुर की ओर चले गए हैं। पुलिस ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और संबलपुर के लिए रवाना हुई। इसी बीच आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा, जिससे पुलिस के सामने चुनौती और बढ़ गई। इसके बावजूद तकनीकी निगरानी जारी रखी गई और विभिन्न राज्यों की पुलिस से भी आवश्यक समन्वय किया गया। लगातार प्रयासों के बाद 26 जून 2026 को पुलिस को अहम सफलता मिली। कोड़ातराई क्षेत्र में दबिश देकर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। मौके से संदेही धीरज निराला उर्फ नानू (19) को भी हिरासत में लिया गया। इसके बाद दोनों को रायगढ़ लाकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार किशोरी ने पूछताछ में बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था और इसी भरोसे पर वह उसके साथ चली गई। इसके बाद आरोपी उसे विशाखापट्टनम और फिर ओडिशा के संबलपुर लेकर गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।

पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 और 65(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ दी। पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में मेडिकल रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच जारी रहेगी। यदि जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं तो आवश्यक कानूनी धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में तकनीकी निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगातार बदलती लोकेशन के बावजूद टीम ने मोबाइल ट्रैकिंग और अन्य तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर आरोपी तक पहुंच बनाई। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय बेहद जरूरी होता है। इसी वजह से युवती को सुरक्षित बरामद करने में सफलता मिली। रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में अभियान "संवेदना" के तहत गुम हुए बच्चों और किशोरियों की जल्द से जल्द सुरक्षित बरामदगी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें बहला-फुसलाकर ले जाने, मानव तस्करी, यौन अपराध और अन्य गंभीर मामलों में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दोषियों को कानून के दायरे में लाना है। इस मामले में भी लगातार प्रयास के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/in-raigarh-the-accused-who-abducted-and-raped-a-minor/article-57215

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