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2029 से लागू होगा 33% महिला आरक्षण: लोकसभा सीटें बढ़कर 816, 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व
नेशनल न्यूज
सरकार ला सकती है दो नए बिल; 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रस्ताव
केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
यह पहल 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने के लिए की जा रही है। इस कानून को संविधान के 106वें संशोधन के रूप में मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।
सरकार का प्लान है कि संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल पेश किए जाएं। पहला बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव के लिए लाया जाएगा। इन बिलों को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, इसलिए सरकार विपक्षी दलों से सहमति बनाने में जुटी है।
गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है। कांग्रेस समेत अन्य दलों से भी चर्चा जारी है।
सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाए। इससे महिला आरक्षण को समय पर लागू करना संभव हो सकेगा।
आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर आरक्षण मिलेगा। हालांकि, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं किया गया है।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संसद में महिला प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव आएगा और नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी।
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2029 से लागू होगा 33% महिला आरक्षण: लोकसभा सीटें बढ़कर 816, 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व
नेशनल न्यूज
केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
यह पहल 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने के लिए की जा रही है। इस कानून को संविधान के 106वें संशोधन के रूप में मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।
सरकार का प्लान है कि संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल पेश किए जाएं। पहला बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव के लिए लाया जाएगा। इन बिलों को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, इसलिए सरकार विपक्षी दलों से सहमति बनाने में जुटी है।
गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है। कांग्रेस समेत अन्य दलों से भी चर्चा जारी है।
सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाए। इससे महिला आरक्षण को समय पर लागू करना संभव हो सकेगा।
आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर आरक्षण मिलेगा। हालांकि, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं किया गया है।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संसद में महिला प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव आएगा और नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी।
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