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करण जौहर पर रोस्ट वीडियो को लेकर कैरी मिनाटी को कोर्ट का आदेश, आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश
बालीवुड न्यूज़
मुंबई अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए वीडियो डिलीट करने और दोबारा प्रसारण पर रोक लगाई
फिल्म निर्माता करण जौहर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की एक सिविल अदालत ने यूट्यूबर कैरी मिनाटी (अजेय नागर) को उनके खिलाफ बनाए गए कथित मानहानिकारक वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा कि संबंधित वीडियो को तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और भविष्य में इसी प्रकार की सामग्री प्रसारित न की जाए।
मामले की सुनवाई 9 फरवरी को हुई। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि वीडियो में करण जौहर की मिमिक्री करते हुए अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो मानहानि के दायरे में आ सकता है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ऐसे कंटेंट का सोशल मीडिया पर प्रसार रोकना आवश्यक है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि वीडियो को आगे साझा करने या दोबारा अपलोड करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
विवाद उस समय शुरू हुआ जब कैरी मिनाटी ने अपने यूट्यूब चैनल पर करण जौहर के लोकप्रिय शो की पैरोडी करते हुए एक रोस्ट वीडियो अपलोड किया। वीडियो में न केवल फिल्म निर्माता की नकल की गई, बल्कि अन्य सार्वजनिक हस्तियों के संदर्भ में भी कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। करण जौहर ने इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
कैरी मिनाटी देश के चर्चित डिजिटल क्रिएटर्स में से एक हैं और उनके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। वे अक्सर व्यंग्य और रोस्ट वीडियो के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, इस मामले में अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत मानहानि के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।
अदालत के आदेश के बाद संबंधित वीडियो को उनके आधिकारिक चैनल से हटा दिया गया है। हालांकि, कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर उसकी प्रतियां मौजूद होने की जानकारी सामने आई है। आदेश के मुताबिक, ऐसे कंटेंट को प्रसारित करने वाले अन्य खातों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला डिजिटल कंटेंट और सेलिब्रिटी अधिकारों के बीच बढ़ते विवादों की एक और मिसाल है। आगे की सुनवाई में स्थायी आदेश पर फैसला हो सकता है।
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