पलाश मुच्छाल को अदालत से अंतरिम राहत

बालीवुड न्यूज़

On

मानहानिकारक टिप्पणियों पर रोक लगाने का निर्देश

म्यूजिक कंपोजर और फिल्ममेकर Palash Muchhal को बड़ी कानूनी राहत मिली है। Bombay High Court ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए विज्ञान माने को निर्देश दिया है कि वे पलाश के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी, बयान या सामग्री का प्रकाशन न करें।

प्रतिष्ठा की सुरक्षा पर जोर

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला ऐसा प्रतीत होता है, जिसमें संबंधित व्यक्ति की छवि और प्रतिष्ठा की रक्षा आवश्यक है। बिना ठोस साक्ष्य के सार्वजनिक मंचों पर की गई टिप्पणियां किसी की गरिमा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी आधार पर अदालत ने भविष्य में ऐसी किसी भी सामग्री के प्रसार पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।

वकील ने बताया राहत भरा फैसला

पलाश की ओर से पेश अधिवक्ता श्रीयांश मिथारे ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत का आदेश उनके मुवक्किल के लिए राहत लेकर आया है। उन्होंने कहा कि झूठे और मानहानिकारक आरोपों पर रोक लगना न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करता है।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह मामला मराठी अभिनेता और निर्माता Vigyan Mane द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद चर्चा में आया था। माने ने पलाश पर फिल्म ‘नजरिया’ में निवेश के नाम पर धनराशि को लेकर धोखाधड़ी और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े आरोप लगाए थे। इसके बाद पलाश ने उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि दावा दायर किया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अदालतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा—दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती हैं। फिलहाल अदालत का यह आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।

----

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनलhttps://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुकDainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम@dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूबDainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!

खबरें और भी हैं

24 हजार के बिजली बिल पर 21 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत, हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील खारिज की

टाप न्यूज

24 हजार के बिजली बिल पर 21 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत, हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील खारिज की

ग्वालियर खंडपीठ ने कहा—कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न नहीं बनता, निचली अदालतों के निष्कर्ष बरकरार
मध्य प्रदेश 
24 हजार के बिजली बिल पर 21 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत, हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील खारिज की

IFS अधिकारी विपिन पटेल ने वापस लिया इस्तीफा, कहा—मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी

4 फरवरी को दिया था त्यागपत्र, पत्नी के आग्रह और विभागीय स्पष्टीकरण के बाद निर्णय बदला
मध्य प्रदेश 
IFS अधिकारी विपिन पटेल ने वापस लिया इस्तीफा, कहा—मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी

सत्व गोल्ड लिमिटेक्स ने रिटेल मार्केट में एंट्री की, पेश किया भारत का पहला 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी कॉन्सेप्ट

ओमनीचैनल रिटेल मॉडल अपनाया – ब्रिक-एंड-मोर्टार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मॉडर्न ज्वेलरी डिज़ाइन्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
देश विदेश  बिजनेस 
सत्व गोल्ड लिमिटेक्स ने रिटेल मार्केट में एंट्री की, पेश किया भारत का पहला 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी कॉन्सेप्ट

मेलानिन को कंट्रोल करना चाहते हैं? ये 5 आसान तरीके अपनाएं

त्वचा को साफ और हेल्दी रखने के लिए एक्सफोलिएशन
लाइफ स्टाइल 
मेलानिन को कंट्रोल करना चाहते हैं? ये 5 आसान तरीके अपनाएं

बिजनेस

सत्व गोल्ड लिमिटेक्स ने रिटेल मार्केट में एंट्री की, पेश किया भारत का पहला 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी कॉन्सेप्ट सत्व गोल्ड लिमिटेक्स ने रिटेल मार्केट में एंट्री की, पेश किया भारत का पहला 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी कॉन्सेप्ट
ओमनीचैनल रिटेल मॉडल अपनाया – ब्रिक-एंड-मोर्टार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मॉडर्न ज्वेलरी डिज़ाइन्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
एअर इंडिया पर करीब 1 करोड़ का जुर्माना: फिटनेस प्रमाणन बिना 8 उड़ानों पर नियामक की सख्त कार्रवाई
रिलायंस को वेनेजुएला से सीधे कच्चा तेल खरीदने की मंजूरी: आपूर्ति विविधीकरण की दिशा में बड़ा कदम
चांदी दो दिन में 24 हजार सस्ती, सोना 2,899 गिरा: 13 फरवरी की ताज़ा कीमतें
सेंसेक्स 1,048 अंक गिरकर 82,627 पर बंद, निफ्टी में 336 अंक की गिरावट
Copyright (c) Dainik Jagran All Rights Reserved.