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पलाश मुच्छाल को अदालत से अंतरिम राहत
बालीवुड न्यूज़
मानहानिकारक टिप्पणियों पर रोक लगाने का निर्देश
म्यूजिक कंपोजर और फिल्ममेकर Palash Muchhal को बड़ी कानूनी राहत मिली है। Bombay High Court ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए विज्ञान माने को निर्देश दिया है कि वे पलाश के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी, बयान या सामग्री का प्रकाशन न करें।
प्रतिष्ठा की सुरक्षा पर जोर
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला ऐसा प्रतीत होता है, जिसमें संबंधित व्यक्ति की छवि और प्रतिष्ठा की रक्षा आवश्यक है। बिना ठोस साक्ष्य के सार्वजनिक मंचों पर की गई टिप्पणियां किसी की गरिमा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी आधार पर अदालत ने भविष्य में ऐसी किसी भी सामग्री के प्रसार पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।
वकील ने बताया राहत भरा फैसला
पलाश की ओर से पेश अधिवक्ता श्रीयांश मिथारे ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत का आदेश उनके मुवक्किल के लिए राहत लेकर आया है। उन्होंने कहा कि झूठे और मानहानिकारक आरोपों पर रोक लगना न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करता है।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह मामला मराठी अभिनेता और निर्माता Vigyan Mane द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद चर्चा में आया था। माने ने पलाश पर फिल्म ‘नजरिया’ में निवेश के नाम पर धनराशि को लेकर धोखाधड़ी और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े आरोप लगाए थे। इसके बाद पलाश ने उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि दावा दायर किया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अदालतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा—दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती हैं। फिलहाल अदालत का यह आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।
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