24 हजार के बिजली बिल पर 21 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत, हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील खारिज की

ग्वालियर (म.प्र.)

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ग्वालियर खंडपीठ ने कहा—कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न नहीं बनता, निचली अदालतों के निष्कर्ष बरकरार

Madhya Pradesh High Court की Gwalior खंडपीठ ने करीब 21 वर्ष पुराने बिजली बिल विवाद में दायर द्वितीय अपील को खारिज कर दिया है। यह मामला 24,219 रुपये के कथित रूप से गलत बिजली बिल से जुड़ा था, जिस पर वर्ष 2005 से न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही थी।

एकल पीठ के न्यायाधीश Justice Deepak Khot ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि मामले में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न (Substantial Question of Law) सामने नहीं आया, जिसके आधार पर धारा 100 सीपीसी के तहत हस्तक्षेप किया जा सके।

क्या था मामला

प्रकरण अनिल कुमार गर्ग द्वारा दायर दीवानी वाद से संबंधित था। उन्होंने बिजली विभाग द्वारा जारी 24,219 रुपये के बिल को अवैध बताते हुए निरस्त करने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। उनका आरोप था कि विभाग ने बिना समुचित निरीक्षण के अधिक लोड और अनियमित उपयोग का हवाला देकर बिल जारी किया तथा मीटर को छेड़छाड़युक्त घोषित कर दिया।

निचली अदालतों ने क्या कहा

ट्रायल कोर्ट ने वादी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के आधार पर वाद खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। अदालत ने माना कि वादी को पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन वह साक्ष्य पेश करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि संशोधन आवेदन कार्यवाही को लंबित रखने की मंशा से दायर किया गया प्रतीत होता है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी

द्वितीय अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों निचली अदालतों ने तथ्यों के आधार पर समान निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों में कोई विधिक त्रुटि, प्रक्रिया संबंधी चूक या गंभीर विकृति नहीं पाई गई।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि द्वितीय अपील का दायरा सीमित है और केवल साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के लिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उत्पन्न न हो।

इस फैसले के साथ ही 24 हजार रुपये के बिजली बिल को लेकर चली लंबी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप हो गया।

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