UPSC CSE 2026: सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा का विकल्प खत्म, रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार

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यूपीएससी ने बदले नियम, चयन के बाद दोबारा परीक्षा देने पर सख्ती; नए प्रावधान 2026 से होंगे लागू

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए चयन और पात्रता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देकर रैंक सुधारने का विकल्प पहले की तरह खुला नहीं रहेगा। नए नियम 2026 की परीक्षा से प्रभावी होंगे और इनका सीधा असर हजारों चयनित अभ्यर्थियों पर पड़ेगा।

UPSC ने 4 फरवरी को जारी अधिसूचना में बताया कि सिविल सेवा परीक्षा 2026 के माध्यम से कुल 933 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी तय की गई है। इस बार परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके।

सबसे अहम बदलाव चयन के बाद दोबारा परीक्षा देने को लेकर किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार का चयन ग्रुप-ए सेवा या आईपीएस में होता है, तो उसे रैंक सुधारने के लिए केवल एक बार, यानी अगली परीक्षा (CSE 2027) में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति भी तभी मिलेगी, जब उम्मीदवार ट्रेनिंग जॉइन न करने के लिए वन टाइम एक्सेम्प्शन लेता है। यह छूट केवल फाउंडेशन कोर्स तक सीमित होगी।

यदि कोई चयनित उम्मीदवार न तो ट्रेनिंग जॉइन करता है और न ही निर्धारित समय में छूट लेता है, तो CSE 2026 और CSE 2027 दोनों के आधार पर मिली उसकी सेवा स्वतः रद्द मानी जाएगी। इसके बाद, CSE 2028 या आगे की किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को अपनी मौजूदा सेवा से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से आईपीएस में चयनित या नियुक्त उम्मीदवार अब CSE 2026 के जरिए दोबारा आईपीएस नहीं पा सकेंगे। इसके अलावा, प्रीलिम्स के बाद लेकिन मेन्स से पहले यदि किसी उम्मीदवार का IAS या IFS में चयन हो जाता है, तो उसे मेन्स परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, IAS और IFS से जुड़े पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

UPSC के आंकड़ों के मुताबिक, सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। हर साल 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आवेदन करते हैं। वर्ष 2025 में करीब 10 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 979 उम्मीदवारों का अंतिम चयन हुआ। इससे पहले 2024 और 2023 में भी आवेदन संख्या 13 लाख के आसपास रही थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियमों का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं में स्थिरता लाना और बार-बार चयन प्रक्रिया से होने वाली अनिश्चितता को कम करना है। हालांकि, कई अभ्यर्थियों के लिए यह बदलाव रणनीति और तैयारी के स्तर पर बड़े फैसले लेने जैसा साबित हो सकता है। आने वाले समय में इन नियमों के असर पर सभी की नजर बनी रहेगी।

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