रायगढ़ में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप, विवाहित युवक गिरफ्तार; किराए के मकान में साथ रखकर किया धोखा

रायगढ़,(छ.ग.)

On

महिला का आरोप- आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर शादी का वादा किया, वर्षों तक साथ रखा और संबंध बनाए। सच्चाई सामने आने पर घर से निकाला, पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक विवाहित युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने खुद को अविवाहित बताकर महिला का विश्वास जीता, शादी का वादा किया और कई वर्षों तक उसे किराए के मकान में अपने साथ रखकर शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला को आरोपी की शादीशुदा होने की जानकारी मिली और उसने शादी का वादा पूरा करने की बात कही, तो आरोपी ने कथित रूप से उससे विवाद किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार यह मामला रायगढ़ के जूटमिल थाना क्षेत्र का है। महिला थाना में दर्ज शिकायत के मुताबिक 31 वर्षीय पीड़िता वर्ष 2018 से अपने पति से अलग रह रही थी और अपनी मां के साथ जीवन बिता रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान जूटमिल क्षेत्र निवासी 31 वर्षीय महेंद्र पासवान से हुई। दोनों के बीच पहले मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि महेंद्र ने खुद को अविवाहित बताया और उससे शादी करने का भरोसा दिलाया। इसी विश्वास के आधार पर दोनों एक-दूसरे के करीब आए।

पीड़िता का कहना है कि उसने शुरुआत में ही आरोपी को यह जानकारी दे दी थी कि उसकी पहले शादी हो चुकी है और वह अपने पति से अलग रह रही है। इसके बावजूद आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा और दोनों साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। महिला का आरोप है कि इसी भरोसे के आधार पर वह आरोपी के साथ किराए के मकान में रहने लगी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। महिला का कहना है कि वह आरोपी की बातों पर विश्वास करती रही क्योंकि उसे लगातार शादी का आश्वासन दिया जाता रहा।

समय बीतने के साथ महिला को आरोपी के बारे में ऐसी जानकारी मिली, जिससे पूरा मामला बदल गया। शिकायत के अनुसार उसे पता चला कि महेंद्र पासवान पहले से विवाहित है और उसने यह बात उससे जानबूझकर छिपाई थी। जब महिला ने इस बारे में आरोपी से सवाल किया और शादी का वादा निभाने की बात कही तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि 30 जून 2026 को आरोपी ने साफ तौर पर उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला ने न्याय पाने के लिए पुलिस की शरण ली।

महिला थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया और उसकी सहमति से चिकित्सीय परीक्षण भी कराया। प्रारंभिक जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी से मामले से जुड़े कई सवाल किए गए। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

यदि कोई व्यक्ति अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाकर किसी महिला को शादी का झूठा भरोसा देता है और उस विश्वास के आधार पर शारीरिक संबंध बनाता है, तो परिस्थितियों के अनुसार यह गंभीर आपराधिक मामला बन सकता है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां दोनों पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

महिला संगठनों का भी मानना है कि ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं को बिना किसी भय के पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि समय रहते कानूनी कार्रवाई हो सके। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और प्रत्येक मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाती है।

रायगढ़ जिले में सामने आया यह मामला एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान या वैवाहिक स्थिति छिपाकर दूसरे को गुमराह किया जाता है, तो उसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों को केस डायरी में शामिल किया जाएगा।

-----------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनलhttps://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुकDainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम@dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूबDainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए

www.dainikjagranmpcg.com
05 Jul 2026 By Vaishnavi.J

रायगढ़ में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप, विवाहित युवक गिरफ्तार; किराए के मकान में साथ रखकर किया धोखा

रायगढ़,(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक विवाहित युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने खुद को अविवाहित बताकर महिला का विश्वास जीता, शादी का वादा किया और कई वर्षों तक उसे किराए के मकान में अपने साथ रखकर शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला को आरोपी की शादीशुदा होने की जानकारी मिली और उसने शादी का वादा पूरा करने की बात कही, तो आरोपी ने कथित रूप से उससे विवाद किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार यह मामला रायगढ़ के जूटमिल थाना क्षेत्र का है। महिला थाना में दर्ज शिकायत के मुताबिक 31 वर्षीय पीड़िता वर्ष 2018 से अपने पति से अलग रह रही थी और अपनी मां के साथ जीवन बिता रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान जूटमिल क्षेत्र निवासी 31 वर्षीय महेंद्र पासवान से हुई। दोनों के बीच पहले मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि महेंद्र ने खुद को अविवाहित बताया और उससे शादी करने का भरोसा दिलाया। इसी विश्वास के आधार पर दोनों एक-दूसरे के करीब आए।

पीड़िता का कहना है कि उसने शुरुआत में ही आरोपी को यह जानकारी दे दी थी कि उसकी पहले शादी हो चुकी है और वह अपने पति से अलग रह रही है। इसके बावजूद आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा और दोनों साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। महिला का आरोप है कि इसी भरोसे के आधार पर वह आरोपी के साथ किराए के मकान में रहने लगी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। महिला का कहना है कि वह आरोपी की बातों पर विश्वास करती रही क्योंकि उसे लगातार शादी का आश्वासन दिया जाता रहा।

समय बीतने के साथ महिला को आरोपी के बारे में ऐसी जानकारी मिली, जिससे पूरा मामला बदल गया। शिकायत के अनुसार उसे पता चला कि महेंद्र पासवान पहले से विवाहित है और उसने यह बात उससे जानबूझकर छिपाई थी। जब महिला ने इस बारे में आरोपी से सवाल किया और शादी का वादा निभाने की बात कही तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि 30 जून 2026 को आरोपी ने साफ तौर पर उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला ने न्याय पाने के लिए पुलिस की शरण ली।

महिला थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया और उसकी सहमति से चिकित्सीय परीक्षण भी कराया। प्रारंभिक जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी से मामले से जुड़े कई सवाल किए गए। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

यदि कोई व्यक्ति अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाकर किसी महिला को शादी का झूठा भरोसा देता है और उस विश्वास के आधार पर शारीरिक संबंध बनाता है, तो परिस्थितियों के अनुसार यह गंभीर आपराधिक मामला बन सकता है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां दोनों पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

महिला संगठनों का भी मानना है कि ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं को बिना किसी भय के पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि समय रहते कानूनी कार्रवाई हो सके। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और प्रत्येक मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाती है।

रायगढ़ जिले में सामने आया यह मामला एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान या वैवाहिक स्थिति छिपाकर दूसरे को गुमराह किया जाता है, तो उसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों को केस डायरी में शामिल किया जाएगा।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/in-raigarh-accused-of-raping-a-woman-on-the-pretext/article-57957

खबरें और भी हैं

तुलसीदास का अमूल्य संदेश: मीठी वाणी से बनते हैं रिश्ते, कठोर शब्द बिगाड़ देते हैं जीवन

टाप न्यूज

तुलसीदास का अमूल्य संदेश: मीठी वाणी से बनते हैं रिश्ते, कठोर शब्द बिगाड़ देते हैं जीवन

'तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर' दोहे में छिपा है मधुर वाणी, सकारात्मक व्यवहार और सफल जीवन का...
जीवन के मंत्र 
तुलसीदास का अमूल्य संदेश: मीठी वाणी से बनते हैं रिश्ते, कठोर शब्द बिगाड़ देते हैं जीवन

मानसून में स्किन इंफेक्शन से बचना है? जानिए एक्सपर्ट्स का सही स्किनकेयर रूटीन

बारिश के मौसम में बढ़ जाती हैं त्वचा संबंधी समस्याएं, जानिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आसान उपाय और स्किन केयर...
लाइफ स्टाइल 
मानसून में स्किन इंफेक्शन से बचना है? जानिए एक्सपर्ट्स का सही स्किनकेयर रूटीन

रायगढ़ में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप, विवाहित युवक गिरफ्तार; किराए के मकान में साथ रखकर किया धोखा

महिला का आरोप- आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर शादी का वादा किया, वर्षों तक साथ रखा और संबंध बनाए।...
छत्तीसगढ़ 
रायगढ़ में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप, विवाहित युवक गिरफ्तार; किराए के मकान में साथ रखकर किया धोखा

रायपुर कलेक्टर निवास में देर रात लगी आग, शॉर्ट-सर्किट की आशंका; एक घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग बुझाई, कोई जनहानि नहीं; पार्किंग शेड, फर्नीचर और विद्युत उपकरणों को नुकसान,...
छत्तीसगढ़  रायपुर 
रायपुर कलेक्टर निवास में देर रात लगी आग, शॉर्ट-सर्किट की आशंका; एक घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

बिजनेस

Copyright (c) Dainik Jagran All Rights Reserved.