शराब घोटाले में आज ED कोर्ट पहुंचेंगे कवासी लखमा, जमानत के बाद पहली पेशी

रायपुर (छ.ग.)

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करीब एक साल जेल में बिताने के बाद रिहा हुए पूर्व आबकारी मंत्री, कोर्ट में पेश होगी ED की अगली रणनीति

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा शुक्रवार, 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत में पेश होंगे। जमानत पर रिहा होने के महज दो दिन बाद यह उनकी पहली कोर्ट पेशी है, जिस पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।

करीब 379 दिन जेल में रहने के बाद 4 फरवरी को अदालत से सशर्त जमानत मिलने पर कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए थे। उनकी रिहाई के दौरान जेल के बाहर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई थी।

क्या है ED का आरोप

ED ने कवासी लखमा को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि आबकारी मंत्री रहते हुए लखमा ने शराब कारोबार से जुड़े एक संगठित सिंडिकेट को संरक्षण दिया, जिससे राज्य को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।

ED के मुताबिक, शराब नीति में बदलाव, लाइसेंस प्रणाली और सप्लाई चेन में हेरफेर कर अवैध कमाई की गई, जिसे अलग-अलग रास्तों से खपाया गया।

कोर्ट ने किन शर्तों पर दी जमानत

अदालत ने लखमा को जमानत देते समय साफ निर्देश दिए हैं कि वे

  • जांच में पूरा सहयोग करेंगे

  • किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे

  • बिना अनुमति राज्य से बाहर नहीं जाएंगे

आज की सुनवाई में ED कोर्ट के सामने केस डायरी, अब तक की जांच और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा रख सकती है।

गिरफ्तारी से जमानत तक की टाइमलाइन
  • 15 जनवरी 2025: ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया

  • 7 दिन: ED रिमांड पर पूछताछ

  • 21 जनवरी–4 फरवरी: न्यायिक रिमांड पर जेल

  • 4 फरवरी 2026: जमानत पर रिहाई

  • 6 फरवरी 2026: ED कोर्ट में पेशी

कमीशन के पैसे से संपत्ति निर्माण का आरोप

ED के वकील ने कोर्ट में दावा किया था कि शराब घोटाला करीब 3 साल तक चला। इस दौरान लखमा को हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपए कमीशन मिला। कुल मिलाकर करीब 72 करोड़ रुपए की अवैध राशि मिलने का आरोप है।

जांच एजेंसी का कहना है कि इसी पैसे से

  • उनके बेटे के घर का निर्माण

  • सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण

किया गया।

2,100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला!

ED और ACB की जांच में दावा किया गया है कि शराब सिंडिकेट ने करीब 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की। इस नेटवर्क में नेता, अफसर और कारोबारी शामिल थे।

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www.dainikjagranmpcg.com
06 Feb 2026 By Nitin Trivedi

शराब घोटाले में आज ED कोर्ट पहुंचेंगे कवासी लखमा, जमानत के बाद पहली पेशी

रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा शुक्रवार, 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत में पेश होंगे। जमानत पर रिहा होने के महज दो दिन बाद यह उनकी पहली कोर्ट पेशी है, जिस पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।

करीब 379 दिन जेल में रहने के बाद 4 फरवरी को अदालत से सशर्त जमानत मिलने पर कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए थे। उनकी रिहाई के दौरान जेल के बाहर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई थी।

क्या है ED का आरोप

ED ने कवासी लखमा को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि आबकारी मंत्री रहते हुए लखमा ने शराब कारोबार से जुड़े एक संगठित सिंडिकेट को संरक्षण दिया, जिससे राज्य को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।

ED के मुताबिक, शराब नीति में बदलाव, लाइसेंस प्रणाली और सप्लाई चेन में हेरफेर कर अवैध कमाई की गई, जिसे अलग-अलग रास्तों से खपाया गया।

कोर्ट ने किन शर्तों पर दी जमानत

अदालत ने लखमा को जमानत देते समय साफ निर्देश दिए हैं कि वे

  • जांच में पूरा सहयोग करेंगे

  • किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे

  • बिना अनुमति राज्य से बाहर नहीं जाएंगे

आज की सुनवाई में ED कोर्ट के सामने केस डायरी, अब तक की जांच और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा रख सकती है।

गिरफ्तारी से जमानत तक की टाइमलाइन
  • 15 जनवरी 2025: ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया

  • 7 दिन: ED रिमांड पर पूछताछ

  • 21 जनवरी–4 फरवरी: न्यायिक रिमांड पर जेल

  • 4 फरवरी 2026: जमानत पर रिहाई

  • 6 फरवरी 2026: ED कोर्ट में पेशी

कमीशन के पैसे से संपत्ति निर्माण का आरोप

ED के वकील ने कोर्ट में दावा किया था कि शराब घोटाला करीब 3 साल तक चला। इस दौरान लखमा को हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपए कमीशन मिला। कुल मिलाकर करीब 72 करोड़ रुपए की अवैध राशि मिलने का आरोप है।

जांच एजेंसी का कहना है कि इसी पैसे से

  • उनके बेटे के घर का निर्माण

  • सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण

किया गया।

2,100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला!

ED और ACB की जांच में दावा किया गया है कि शराब सिंडिकेट ने करीब 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की। इस नेटवर्क में नेता, अफसर और कारोबारी शामिल थे।

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