छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान, तृतीय श्रेणी भर्ती में 10% आरक्षण

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पुलिस, वन और जेल विभाग की सीधी भर्ती में मिलेगा लाभ; 4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर दायरे में

छत्तीसगढ़ में चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को अब राज्य सरकार की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के तहत पूर्व अग्निवीरों को खास तौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलेगा। संबंधित भर्ती में निर्धारित पदों में 10 प्रतिशत सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। सरकार की ओर से जारी नियमों के मुताबिक, इस सुविधा के दायरे में वही पूर्व अग्निवीर आएंगे जिन्होंने अग्निवीर योजना के तहत अपनी चार वर्ष की सेवा पूरी की है। इसके बाद राज्य की पात्र सरकारी भर्तियों में वे आरक्षण का दावा कर सकेंगे।

पुलिस और वन विभाग की भर्ती में फायदा

नई व्यवस्था का सीधा असर उन भर्तियों पर पड़ेगा जिनमें तृतीय श्रेणी के पदों के लिए सीधी नियुक्ति की जाती है। पुलिस विभाग के अलावा वन और जेल विभाग में होने वाली संबंधित भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षित अवसर मिलेगा। इससे सेना में प्रशिक्षण ले चुके युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में अपनी सैन्य पृष्ठभूमि का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।

चार साल की सेवा पूरी करना जरूरी

अग्निवीर योजना के तहत सैन्य सेवा की अवधि चार वर्ष निर्धारित है। राज्य के नए नियमों में इसी अवधि की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का पात्र बनाया गया है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आरक्षण का वास्तविक लाभ संबंधित विभाग की भर्ती अधिसूचना और लागू पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगा।

सैन्य प्रशिक्षण को मिलेगा रोजगार में लाभ

सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए यह व्यवस्था उनकी सैन्य सेवा के दौरान हासिल किए प्रशिक्षण, अनुशासन और कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए लागू की है। इसके तहत सेना में चार साल की सेवा के बाद बाहर आने वाले युवाओं के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में एक निर्धारित हिस्सा उपलब्ध रहेगा।

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