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गोवा के वेस्टिन होटल की कुर्की पर हाईकोर्ट की मुहर, चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बिलासपुर (छ.ग.)
शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ED की कार्रवाई को कारोबारी ने दी थी चुनौती, अदालत ने पर्याप्त सामग्री होने की बात कही
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गोवा स्थित लग्जरी होटल की कुर्की को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित ट्रिब्यूनल या सक्षम प्राधिकारी के सामने अपना पक्ष रखने की सलाह दी है। मामला नॉर्थ गोवा के अंजुना इलाके में स्थित फाइव स्टार द वेस्टिन होटल से जुड़ा है। ED की जांच के दौरान एजेंसी ने होटल को कथित अपराध से अर्जित आय से जुड़ी संपत्ति मानते हुए प्रोविजनल अटैचमेंट के तहत कुर्क किया था। होटल की अनुमानित कीमत करीब 110 करोड़ रुपए बताई गई है।
होटल कुर्की के आदेश को दी गई थी चुनौती
नई दिल्ली निवासी डॉ. राहुल अग्रवाल और मेसर्स पैसिफिका होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में ED द्वारा 28 मई 2026 को जारी किए गए प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से होटल की कुर्की की कार्रवाई पर आपत्ति जताई गई थी। उनका कहना था कि ED के आदेश को न्यायिक जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसी के रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर विचार किया।
डिवीजन बेंच ने क्या कहा
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने ED की ओर से प्रस्तुत सामग्री को देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री को देखते हुए जांच एजेंसी की कार्रवाई को इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही याचिकाकर्ता को संबंधित ट्रिब्यूनल अथवा सक्षम अथॉरिटी के समक्ष अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी गई है।
110 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है मामला
जांच के दौरान ED ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले से संबंधित कथित धनराशि का इस्तेमाल गोवा में होटल खरीदने में किया गया। एजेंसी की कार्रवाई में अंजुना स्थित वेस्टिन होटल को करीब 110 करोड़ रुपए की संपत्ति के तौर पर चिन्हित किया गया।कुर्की की कार्रवाई के बाद होटल से जुड़े पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद संबंधित पक्ष के लिए ट्रिब्यूनल या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का रास्ता खुला है।
शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच में ED मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े वित्तीय लेनदेन और कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। इसी जांच के तहत अलग-अलग संपत्तियों को लेकर कार्रवाई की गई है। गोवा के होटल से जुड़ा यह मामला भी उसी जांच की कड़ी के तौर पर सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कुर्की को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया संबंधित ट्रिब्यूनल या सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर चलेगी।
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