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पुणे पोर्श हादसा: सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को जमानत, मृतक अश्विनी के परिवार में बढ़ी नाराज़गी
जबलपुर (म.प्र.)
जबलपुर के पीड़ित पिता बोले– जमानत से प्रभावित होगी जांच, गवाहों को डराने और सबूत मिटाने का खतरा
पुणे के बहुचर्चित पोर्श हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद पीड़ित परिवार में गहरी नाराज़गी और चिंता देखी जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाली जबलपुर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्टा के पिता ने इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इससे पूरे केस की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है।
पीड़ित परिवार का कहना है कि जमानत पर रिहा हुए आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उनके अनुसार, गवाहों को धमकाने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और पैसे के बल पर मामले को कमजोर करने की आशंका बनी हुई है। परिवार ने मांग की है कि आरोपियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि न्याय प्रक्रिया प्रभावित न हो।
अश्विनी के पिता ने कहा, “ऐसे मामलों में जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। ये लोग बाहर आकर गवाहों को डराएंगे और सच्चाई दबाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि यह केस एक उदाहरण बने।” उन्होंने नाबालिग अपराधियों के कानून का दुरुपयोग होने की बात भी कही और मांग की कि गंभीर अपराधों में नाबालिगों को वयस्क मानकर सजा दी जाए।
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि हादसे के समय पोर्श कार में मौजूद अन्य दो लोगों के खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उनका कहना है कि कार में मौजूद हर व्यक्ति की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने 3 फरवरी को इस मामले में आदित्य अविनाश सूद, आशीष सतीश मित्तल और अमर संतोष गायकवाड को जमानत दी है। इन तीनों पर जांच के दौरान खून के सैंपल से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगे थे।
यह हादसा 19 मई 2024 को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुआ था, जब शराब के नशे में एक नाबालिग युवक करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्श कार चला रहा था। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया, जिससे अश्विनी कोष्टा और उनके साथी की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद देशभर में भारी आक्रोश देखने को मिला था।
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