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PAN कार्ड फर्जीवाड़ा केस: आजम खान और बेटे अब्दुल्लाह को 7-7 साल की सजा
Jagran Desk
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान तथा उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान को दो अलग-अलग PAN कार्ड बनवाने के मामले में बड़ी सजा मिली है।
रामपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने सभी आरोपों—धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश—को प्रमाणित माना।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2016-17 से जुड़ा है। स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्लाह आजम ने 2017 में नामांकन दाखिल किया था।
कानून के अनुसार विधायक बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जबकि उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी, यानी उम्र 24 वर्ष।
अभियोजन का आरोप है कि इस प्रतिबंध से बचने के लिए आजम खान ने साजिश रचते हुए बेटे के लिए दूसरा PAN कार्ड बनवाया, जिसमें जन्मतिथि बदलकर 30 सितंबर 1990 कर दी गई।
इसी फर्जी PAN कार्ड का इस्तेमाल—
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बैंक पासबुक में,
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दस्तावेज़ सत्यापन में,
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और नामांकन पत्र दाखिल करते समय किया गया।
इस आधार पर अब्दुल्लाह आजम चुनाव लड़ने और विधायक बनने में सफल रहे।
शिकायत और पुलिस कार्रवाई
यह मामला 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था।
पुलिस ने बाप-बेटे के खिलाफ निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था—
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धारा 420 – धोखाधड़ी
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धारा 467 – मूल्यवान दस्तावेज़ की जालसाजी
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धारा 468 – जालसाजी के उद्देश्य से अपराध
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धारा 471 – जाली दस्तावेज़ का उपयोग
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धारा 120B – आपराधिक साजिश
पुलिस जांच और दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दायर किया गया।
कोर्ट ने सुनाई 7 साल तक जेल
विशेष न्यायाधीश शोभित बंसल की अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए दोनों को अधिकतम सजा सुनाई।
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धारा 467 में 7 साल की कैद + 10,000 रुपये जुर्माना
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अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजाएं घोषित की गईं
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कुल सजा 7 वर्ष लागू होगी
अदालत के आदेश के बाद दोनों के जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है।
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