सेलिना जेटली को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, UAE में हिरासत में भाई के मामले में केंद्र को निर्देश

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16 महीनों से बंद रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली के लिए विदेश मंत्रालय को कानूनी और कांसुलर सहायता सुनिश्चित करने के आदेश

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली को अपने भाई की रिहाई की कानूनी लड़ाई में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएई में हिरासत में बंद रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली के मामले में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मंत्रालय ऐसी व्यवस्था करे, जिससे हिरासत में मौजूद भारतीय नागरिक की सुरक्षा, कानूनी सहायता और संपर्क सुनिश्चित हो सके।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मेजर विक्रांत जेटली सितंबर 2024 से संयुक्त अरब अमीरात की हिरासत में हैं और पिछले 16 महीनों से उनका परिवार से कोई सीधा संपर्क नहीं हो पाया है। सेलिना जेटली ने इसे एक पूर्व सैनिक के मौलिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत के निर्देश के बाद यूएई की प्रतिष्ठित लॉ फर्म खालिद अलमर्री एंड पार्टनर्स एडवोकेट्स को इस केस की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया है। यह फर्म अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बिना किसी फीस के रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करेगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगी।

सेलिना जेटली ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट और विदेश मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से उन्हें उम्मीद है कि उनका भाई, जिसने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, जल्द सुरक्षित घर लौटेगा।

जानकारी के मुताबिक, मेजर विक्रांत जेटली रिटायरमेंट के बाद वर्ष 2016 से दुबई में रह रहे थे। सितंबर 2024 में उन्हें एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में यूएई की सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया था। इसके बाद से उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पाया।

परिवार की ओर से लगातार प्रयासों और कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद जब भारत से कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका, तब सेलिना जेटली ने विदेश मंत्रालय से औपचारिक मदद की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के इस आदेश को प्रवासी भारतीयों और पूर्व सैनिकों से जुड़े मामलों में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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