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कैदी के मेकर्स ने अजय देवगन के खिलाफ हाईकोर्ट में किया केस, तीन साल पुरानी ‘भोला’ बनी वजह
बॉलीवुड न्यूज
ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स का दावा, हिंदी रीमेक के लिए दो किश्तें अभी भी लंबित
तमिल फिल्म ‘कैदी’ के मेकर्स ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और हिंदी रीमेक ‘भोला’ के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला दायर किया है। विवाद का कारण है रीमेक राइट्स का उल्लंघन और लंबित भुगतान।
ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, जो 2019 में आई ‘कैदी’ की निर्माता कंपनी है, ने दावा किया है कि उनके पास फिल्म के कॉपीराइट और रीमेक अधिकार हैं। कंपनी ने फरवरी 2023 में रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियोज के साथ हिंदी रीमेक के लिए एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के तहत प्रोडक्शन कंपनी को किश्तों में भुगतान किया जाना था, लेकिन कंपनी का कहना है कि उन्हें केवल पहली किश्त 1 करोड़ रुपये के रूप में मिली थी और दो किश्तें अब तक लंबित हैं।
कोर्ट में सुनवाई
इस मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश पीठ न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की अध्यक्षता में की जाएगी। 28 अक्टूबर 2024 को ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने कानूनी नोटिस जारी किया और लंबित भुगतान सहित 4 करोड़ रुपये की मांग की। नोटिस में चेतावनी दी गई कि अगर 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाएगा और सभी राइट्स मूल प्रोड्यूसर्स को लौटाए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, दूसरी और तीसरी किश्त की तय तारीख से पहले ड्रीम वॉरियर, रिलायंस और अजय देवगन फिल्म्स LLP के बीच एग्रीमेंट हुआ था। सभी को समान रीमेक अधिकार मिले थे, जबकि व्यावसायिक अधिकार रिलायंस को दिए गए थे। लंबित भुगतान के कारण कंपनी ने पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख किया था, लेकिन अगस्त 2025 में याचिका खारिज कर दी गई।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कार्थी की ‘कैदी’ ने भारत में 106.80 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 74.46 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं, अजय देवगन की ‘भोला’ ने भारत में 108 करोड़ रुपये और ओवरसीज 15 करोड़ के साथ 123 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड बिजनेस किया।
विशेषज्ञों का कहना है कि रीमेक अधिकारों से जुड़ी कानूनी लड़ाइयां आम हैं, खासकर जब एग्रीमेंट में कई किश्तों में भुगतान शामिल होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही तय होगा कि लंबित राशि का भुगतान होगा या एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाएगा।
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कैदी के मेकर्स ने अजय देवगन के खिलाफ हाईकोर्ट में किया केस, तीन साल पुरानी ‘भोला’ बनी वजह
बॉलीवुड न्यूज
तमिल फिल्म ‘कैदी’ के मेकर्स ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और हिंदी रीमेक ‘भोला’ के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला दायर किया है। विवाद का कारण है रीमेक राइट्स का उल्लंघन और लंबित भुगतान।
ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, जो 2019 में आई ‘कैदी’ की निर्माता कंपनी है, ने दावा किया है कि उनके पास फिल्म के कॉपीराइट और रीमेक अधिकार हैं। कंपनी ने फरवरी 2023 में रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियोज के साथ हिंदी रीमेक के लिए एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के तहत प्रोडक्शन कंपनी को किश्तों में भुगतान किया जाना था, लेकिन कंपनी का कहना है कि उन्हें केवल पहली किश्त 1 करोड़ रुपये के रूप में मिली थी और दो किश्तें अब तक लंबित हैं।
कोर्ट में सुनवाई
इस मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश पीठ न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की अध्यक्षता में की जाएगी। 28 अक्टूबर 2024 को ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने कानूनी नोटिस जारी किया और लंबित भुगतान सहित 4 करोड़ रुपये की मांग की। नोटिस में चेतावनी दी गई कि अगर 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाएगा और सभी राइट्स मूल प्रोड्यूसर्स को लौटाए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, दूसरी और तीसरी किश्त की तय तारीख से पहले ड्रीम वॉरियर, रिलायंस और अजय देवगन फिल्म्स LLP के बीच एग्रीमेंट हुआ था। सभी को समान रीमेक अधिकार मिले थे, जबकि व्यावसायिक अधिकार रिलायंस को दिए गए थे। लंबित भुगतान के कारण कंपनी ने पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख किया था, लेकिन अगस्त 2025 में याचिका खारिज कर दी गई।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कार्थी की ‘कैदी’ ने भारत में 106.80 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 74.46 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं, अजय देवगन की ‘भोला’ ने भारत में 108 करोड़ रुपये और ओवरसीज 15 करोड़ के साथ 123 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड बिजनेस किया।
विशेषज्ञों का कहना है कि रीमेक अधिकारों से जुड़ी कानूनी लड़ाइयां आम हैं, खासकर जब एग्रीमेंट में कई किश्तों में भुगतान शामिल होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही तय होगा कि लंबित राशि का भुगतान होगा या एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाएगा।
