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ITR Refund नहीं आया? सिर्फ 2 मिनट में ऐसे चेक करें स्टेटस, ये 4 गलतियां पैसा रोक देती हैं
Business News
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद कई करदाताओं के खाते में अभी तक रिफंड नहीं पहुंचा है। विभाग के मुताबिक, यह देरी अक्सर छोटी–छोटी तकनीकी गलतियों की वजह से होती है, जिन्हें ठीक कर तुरंत स्टेटस चेक किया जा सकता है।
रिफंड स्टेटस ऐसे चेक करें (2 मिनट में)
1. ई-फाइलिंग पोर्टल से
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इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें
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PAN और पासवर्ड से लॉग इन करें
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e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns
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Assessment Year खोलकर View Details देखें
यहां पता चलेगा कि आपका रिफंड प्रोसेस हुआ है, लंबित है या फेल हुआ है।
2. NSDL (बिना लॉग इन) से
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NSDL-TIN के रिफंड पेज पर जाएं
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PAN और Assessment Year डालें
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‘Proceed’ क्लिक करें
तुरंत दिख जाएगा कि रिफंड बैंक को भेजा गया है या नहीं।
ये 4 गलतियां रिफंड रोक देती हैं
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बैंक खाता प्री-वैलिडेट नहीं है
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PAN और आधार लिंक नहीं
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बैंक मर्जर के बाद IFSC बदल गया
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PAN और बैंक खाते में नाम अलग-अलग
रिफंड फेल हो गया? तुरंत ऐसा करें
अगर स्टेटस में “Refund Failed” दिखे:
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पोर्टल पर लॉग इन करें
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Services → Refund Re-issue चुनें
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सही बैंक डिटेल अपडेट कर नया अनुरोध सबमिट करें
रिफंड आने में कितना समय लगता है?
ई-वेरिफिकेशन के बाद आमतौर पर 4–5 हफ्तों के भीतर रिफंड खाते में आ जाता है। हालांकि बैंक डिटेल या PAN-आधार समस्या होने पर देरी संभव है।
