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सेबी के नए नियम: म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले पूरा करना होगा केवाईसी, अधूरे दस्तावेज़ पर नहीं होगा खाता सक्रिय
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म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत केवाईसी पूरी किए बिना म्यूचुअल फंड में निवेश संभव नहीं होगा।
क्यों जरूरी है बदलाव
अभी कई बार नए फंड खाते केवाईसी पूरी होने से पहले खुल जाते हैं। इससे निवेशकों और एएमसी (Asset Management Companies) दोनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधूरे या गलत विवरण होने पर निवेशक फंड में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते और लाभांश या डिविडेंड प्राप्त करने में भी परेशानी होती है।
नए नियम की प्रक्रिया
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एएमसी को केवल सत्यापित केवाईसी दस्तावेज मिलने के बाद ही अकाउंट खोलना होगा।
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दस्तावेज़ों को केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRA) को अंतिम वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा।
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निवेशक तभी निवेश कर पाएंगे जब KRA उनका केवाईसी अनुपालन प्रमाणित कर दे।
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निवेशकों को हर चरण में ईमेल और मोबाइल के जरिए जानकारी दी जाएगी।
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एएमसी और KRA को अपने सिस्टम को नए नियमों के अनुसार अपडेट करना होगा।
सेबी ने इस प्रस्ताव पर 14 नवंबर तक जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।
ये बदलाव निवेशकों और फंड कंपनियों दोनों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाएंगे। अब निवेशक सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका खाता पूरी तरह वैध है और निवेश में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
