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क्यों जवाबदेही रूरल टेक स्कीम्स की सक्सेस तय करती है
by Divya Dhingra - PhD, Manager, Invest India
जब बड़े सरकारी कार्यक्रम नई तकनीक गाँवों तक पहुँचाते हैं—चाहे वह सोलर पंप हो, घरेलू कनेक्शन हो या कृषि मशीन—तो सिर्फ मशीन देना ही काफी नहीं होता। किसान सबसे ज्यादा यह देखते हैं कि जब मशीन खराब हो जाए तो क्या होता है: क्या कोई फोन उठाता है, क्या तकनीशियन समय पर आता है, और क्या समस्या फसल को नुकसान होने से पहले ठीक हो जाती है? अगर सेवा और जिम्मेदारी के स्पष्ट नियम न हों, तो अच्छी से अच्छी योजना भी जल्दी भरोसा खो सकती है।
महाराष्ट्र में सोलर सिंचाई इसका अच्छा उदाहरण है कि मजबूत जवाबदेही ढांचा कितना फर्क ला सकता है। तकनीक के साथ-साथ राज्य ने ऐसा विक्रेता और शिकायत तंत्र बनाया है जिसमें समय पर मरम्मत को जरूरी माना गया है। सभी सूचीबद्ध विक्रेताओं के लिए तीन दिन में समस्या समाधान अनिवार्य है: किसान द्वारा शिकायत दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर कंपनी को उसे ठीक करना होता है। यह शर्त सेवा एग्रीमेंटमें लिखी है, और विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायत डेस्क, त्वरित प्रतिक्रिया टीमें और स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक रखें, ताकि छोटा खराबी भी हफ्तों की पानी की कमी में न बदले।
यदि तय समय में समस्या हल नहीं होती, तो मामला फाइलों में दबता नहीं है। अनसुलझी शिकायतें अपने-आप डिजिटल सिस्टम के जरिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) तक पहुँच जाती हैं। इसके बाद कंपनी नोटिस जारी कर सकती है, साइट निरीक्षण कर सकती है, तय समय में सुधार करवाने को कह सकती है और बार-बार गलती होने पर जुर्माना, निलंबन या विक्रेता को सूची से बाहर भी कर सकती है। साफ संदेश है: खराब सेवा की कीमत किसानों को नहीं चुकानी चाहिए।
शिकायत व्यवस्था कई स्तरों पर काम करती है। किसान स्थानीय सेवा केंद्र, विक्रेता डेस्क, जिला अधिकारी या केंद्रीय कंट्रोल रूम—कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। सभी शिकायतें डिजिटल रूप से दर्ज और ट्रैक होती हैं, और अपडेट SMS या हेल्पलाइन के जरिए दिए जाते हैं। समय-समय पर तैयार रिपोर्टें—जैसे समाधान में लगा समय, खराबी के प्रकार और क्षेत्रीय रुझान—आगे की खरीद और विक्रेता मूल्यांकन में काम आती हैं। फील्ड जांच में सिर्फ पंप चल रहा है या नहीं, यह नहीं देखा जाता, बल्कि इंस्टॉलेशन की गुणवत्ता, कंट्रोलर की स्थिति, पानी का आउटपुट और माउंटिंग मानक भी जांचे जाते हैं। कमजोर प्रदर्शन करने वाले विक्रेताओं पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाती है।
इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में “फार्मर-फर्स्ट” सोच है। मकसद उस निराशा को खत्म करना है जो अक्सर ग्रामीण योजनाओं से जुड़ी होती है—जहाँ मशीन खराब हो जाती है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तेज और भरोसेमंद सेवा से किसान माइक्रो-इरिगेशन जैसी पानी बचाने वाली तकनीकों को अपनाने के लिए अधिक तैयार होते हैं। इसके पर्यावरणीय फायदे—कम CO₂ उत्सर्जन और भूजल पर कम दबाव—भी इसी भरोसे पर टिके हैं।
ऐसे राज्य में जहाँ बारिश और मिट्टी की स्थिति अलग-अलग है, मजबूत शिकायत और सेवा ढांचा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि जरूरी है। इससे सूखा-प्रवण क्षेत्रों में भी विश्वसनीयता बनी रहती है, फसल चक्र सुरक्षित रहता है, डाउनटाइम कम होता है और रखरखाव लागत नियंत्रित रहती है। इससे सोलर पंप एक सीजन का प्रयोग नहीं, बल्कि स्थायी ग्रामीण अवसंरचना बनते हैं।
अन्य राज्यों और एजेंसियों के लिए भी इसमें सीख है। स्पष्ट सेवा अनुबंध और समय सीमा विक्रेताओं को तेज प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं; स्वचालित एस्केलेशन समस्याओं को दबने नहीं देता; बार-बार गलती पर दंड से ढिलाई रुकती है; और जमीनी जांच को डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़ने पर पूरी तस्वीर सामने आती है। किसानों से नियमित और सरल संवाद इस चक्र को पूरा करता है। महाराष्ट्र का अनुभव बताता है कि ग्रामीण तकनीक को बड़े पैमाने पर सफल बनाने में शासन, पारदर्शिता और अधिकार उतने ही जरूरी हैं जितने पैनल और पाइप—और जब ये सब साथ हों, तो भरोसा भी तकनीक के साथ दूर तक पहुँचता है।

