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केंद्र लाएगा नया ग्रामीण रोजगार कानून, MGNREGA का नाम हटाकर 'विकसित भारत-जी राम जी'
National
नए कानून में सालाना 125 दिन रोजगार, राज्य करेंगे डिजिटल पंजीकरण; कांग्रेस ने नाम परिवर्तन पर सवाल उठाए
केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) अब पूरी तरह बदलकर ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025’ के रूप में पेश किया जाएगा। यह बिल इस शीतकालीन सत्र में संसद में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
केंद्र के अनुसार नया कानून ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण में ग्रामीण क्षेत्र के व्यापक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बिल के तहत हर ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार मिलेगा। मौजूदा योजना में यह संख्या 100 दिन थी।
नए कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर राज्यों को नया पंजीकरण सिस्टम लागू करना होगा। यह प्रणाली डिजिटल और बायोमेट्रिक आधार पर होगी। राज्य सरकारें मजदूरी दरें तय करने में स्वतंत्र रहेंगी, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित होगा।
बिल में यह भी प्रावधान है कि यदि कृषि कार्य जैसे बोवाई और कटाई के दौरान सरकारी काम में मजदूर उपलब्ध नहीं होंगे, तो राज्य अस्थायी रूप से सरकारी काम को रोक सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों और मजदूरों दोनों को नुकसान से बचाना है।
कांग्रेस ने इस नाम परिवर्तन का विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है और इसे बदलने से अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पहले भी कई योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है।
केंद्रीय अधिकारियों का कहना है कि MGNREGA अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और नया कानून लागू होने के बाद केवल VB-G RAM G योजना लागू होगी। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
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केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) अब पूरी तरह बदलकर ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025’ के रूप में पेश किया जाएगा। यह बिल इस शीतकालीन सत्र में संसद में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
केंद्र के अनुसार नया कानून ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण में ग्रामीण क्षेत्र के व्यापक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बिल के तहत हर ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार मिलेगा। मौजूदा योजना में यह संख्या 100 दिन थी।
नए कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर राज्यों को नया पंजीकरण सिस्टम लागू करना होगा। यह प्रणाली डिजिटल और बायोमेट्रिक आधार पर होगी। राज्य सरकारें मजदूरी दरें तय करने में स्वतंत्र रहेंगी, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित होगा।
बिल में यह भी प्रावधान है कि यदि कृषि कार्य जैसे बोवाई और कटाई के दौरान सरकारी काम में मजदूर उपलब्ध नहीं होंगे, तो राज्य अस्थायी रूप से सरकारी काम को रोक सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों और मजदूरों दोनों को नुकसान से बचाना है।
कांग्रेस ने इस नाम परिवर्तन का विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है और इसे बदलने से अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पहले भी कई योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है।
केंद्रीय अधिकारियों का कहना है कि MGNREGA अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और नया कानून लागू होने के बाद केवल VB-G RAM G योजना लागू होगी। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
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