- Hindi News
- राज्य
- छत्तीसगढ़
- जन्माष्टमी पर Dry Day, रायपुर में मांस-मटन पर भी रोक: अनंत चतुर्दशी तक 7 तारीखों का आदेश
जन्माष्टमी पर Dry Day, रायपुर में मांस-मटन पर भी रोक: अनंत चतुर्दशी तक 7 तारीखों का आदेश
Digital Desk
छत्तीसगढ़ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ड्राई डे रहेगा और शराब दुकानों पर बिक्री प्रतिबंधित होगी। वहीं रायपुर नगर निगम ने सितंबर में सात धार्मिक पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर रोक का आदेश जारी किया है।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। राज्य में जन्माष्टमी को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किए जाने के कारण निर्धारित शराब दुकानें बंद रहेंगी। इसी बीच राजधानी रायपुर में धार्मिक पर्वों को देखते हुए मांस-मटन की बिक्री और मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर भी नगर निगम ने विशेष आदेश जारी किया है। इसके तहत सितंबर में सात निर्धारित दिनों पर पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानें और होटल-रेस्टोरेंट में नॉनवेज की बिक्री या परोसने पर रोक रहेगी। (Inh News)
जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है। रायपुर नगर निगम की ओर से जारी कार्यक्रम में भी इसी दिन को मांस-मटन प्रतिबंध की पहली तारीख रखा गया है। यानी जन्माष्टमी पर रायपुर में शराब के साथ मांस-मटन कारोबार पर भी नियमों के तहत रोक लागू रहेगी।
रायपुर में 4 सितंबर से प्रतिबंध
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर सितंबर के प्रमुख धार्मिक पर्वों को लेकर आदेश जारी किया है। इसके अनुसार निर्धारित तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री के साथ पशुवध पर भी रोक रहेगी।
नगर निगम के आदेश के मुताबिक प्रतिबंध केवल मीट की दुकानों तक सीमित नहीं है। होटल, कैफे और रेस्टोरेंट में भी निर्धारित दिनों पर मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
सितंबर में इन 7 दिनों पर बंद रहेगा नॉनवेज कारोबार
रायपुर नगर निगम के कार्यक्रम के अनुसार प्रतिबंध की तारीखें इस प्रकार हैं—
-
4 सितंबर — श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
-
7 सितंबर — पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस
-
14 सितंबर — श्री गणेश चतुर्थी
-
15 सितंबर — पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
-
22 सितंबर — डोल ग्यारस
-
25 सितंबर — अनंत चतुर्दशी
-
26 सितंबर — पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
इस तरह जन्माष्टमी से शुरू होकर सितंबर के अलग-अलग धार्मिक पर्वों के दौरान कुल सात दिनों तक रायपुर में मांस-मटन की बिक्री और संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी।
होटल-रेस्टोरेंट भी आदेश के दायरे में
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश केवल दुकानदारों के लिए नहीं है। प्रतिबंधित तारीखों पर होटल, कैफे और रेस्टोरेंट संचालकों को भी मांसाहारी व्यंजन की बिक्री और सर्विस बंद रखनी होगी।
निगम ने जोन स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को आदेश के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी दी है। किसी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। (Inh News)
जन्माष्टमी पर शराब की बिक्री भी रहेगी बंद
जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य में Dry Day लागू होने के कारण शराब दुकानों के बंद रहने की व्यवस्था रहेगी। इसका उद्देश्य निर्धारित शुष्क दिवस के सरकारी नियमों का पालन कराना है।
ऐसे में 4 सितंबर को रायपुर समेत राज्य के संबंधित क्षेत्रों में लोगों को शराब और मांस-मटन की बिक्री से जुड़े प्रतिबंधों का ध्यान रखना होगा।
अनंत चतुर्दशी तक चलेगा सिलसिला
रायपुर में मांस-मटन प्रतिबंध का कार्यक्रम जन्माष्टमी के बाद भी जारी रहेगा। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 22 सितंबर को डोल ग्यारस और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन भी रोक लागू रहेगी। इसके अलावा पर्युषण पर्व से जुड़े तीन दिनों को भी सूची में शामिल किया गया है।
नगर निगम ने संबंधित व्यापारियों और खाद्य प्रतिष्ठानों से निर्धारित तारीखों पर नियमों का पालन करने की अपील की है। इससे प्रशासन के सामने अब मुख्य चुनौती यह होगी कि आदेश का पालन शहर के अलग-अलग जोन में प्रभावी तरीके से कराया जाए।
Recommended for You
दैनिक जागरण से जुड़ें:
देश-प्रदेश की ताज़ा ख़बरों को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें:

