दहेज केस में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: पति-पत्नी के विवाद में ससुराल पक्ष को यूं घसीटना गलत

बिलासपुर (छ.ग.)

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बिना ठोस सबूत रिश्तेदारों को आरोपी बनाना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग, अंबिकापुर महिला थाने की FIR रद्द

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि वैवाहिक विवादों में बिना पुख्ता सबूत ससुराल पक्ष को आरोपी बनाना गलत है। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए महिला थाने में दर्ज एफआईआर और निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि दहेज उत्पीड़न कानून का इस्तेमाल कई मामलों में परिवार के अन्य सदस्यों को फंसाने के साधन के रूप में किया जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मामला बिलासपुर निवासी मोहम्मद शाहरुख खान से जुड़ा है, जिनका विवाह जनवरी 2022 में अंबिकापुर की युवती से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ गए और दिसंबर 2023 में पति ने पत्नी को मायके छोड़ दिया। इसके बाद महिला ने पति सहित ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए।

महिला की शिकायत के आधार पर अंबिकापुर महिला थाने में पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया। आरोपों में पांच लाख रुपये नकद और सोने की मांग सहित मारपीट की बात कही गई थी।

इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि शिकायत में ससुराल पक्ष के खिलाफ किसी भी विशेष घटना, तारीख या ठोस साक्ष्य का उल्लेख नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि तलाक से संबंधित कानूनी नोटिस मिलने के बाद ही आपराधिक मामला दर्ज कराया गया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं तथा दूर के रिश्तेदारों को बिना सबूत मामले में घसीटा गया है। सुप्रीम कोर्ट के भजनलाल बनाम हरियाणा राज्य मामले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप जरूरी है।

अंततः हाईकोर्ट ने अंबिकापुर महिला थाने में दर्ज एफआईआर और मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, साथ ही दहेज कानून के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की।

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