इलेक्ट्रिक काम के दौरान करंट से युवक की मौत: तीन साल बाद दुकान संचालक पर लापरवाही का केस दर्ज

दुर्ग-भिलाई (छ.ग.)

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जांच में सामने आया—बिना सेफ्टी उपकरण करवा रहा था बिजली का काम, सुपेला थाना पुलिस ने IPC 304-A में दर्ज किया अपराध

दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में करंट लगने से हुई एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद तीन साल बाद दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही से मृत्यु का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि युवक से बिना आवश्यक सुरक्षा उपायों के बिजली का काम करवाया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान सुपेला निवासी 22 वर्षीय शाबिर अहमद के रूप में हुई थी। 10 दिसंबर 2022 को शाबिर सुपेला मस्जिद (नूर) के पीछे स्थित जुबैर कुरैशी की दुकान में इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम कर रहा था। काम के दौरान अचानक उसे तेज बिजली का झटका लगा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया।

घटना के तुरंत बाद शाबिर को इलाज के लिए जुनवानी स्थित शंकराचार्य अस्पताल ले जाया गया। वहां आपातकालीन विभाग में इलाज के दौरान उसी दिन दोपहर करीब 1:48 बजे उसकी मौत हो गई। अस्पताल से सूचना मिलने पर सुपेला थाना पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया, शव का पोस्टमॉर्टम कराया और परिजनों व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मौत का कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया, जबकि मृत्यु का संभावित कारण इलेक्ट्रिक शॉक दर्ज किया गया।

पुलिस जांच में यह अहम तथ्य सामने आया कि दुकान संचालक जुबैर कुरैशी द्वारा शाबिर से बिना किसी सुरक्षा उपकरण—जैसे इंसुलेटेड दस्ताने, गमबूट या हेलमेट—के बिजली का काम कराया जा रहा था। जांच अधिकारियों के मुताबिक, यह स्पष्ट रूप से कार्यस्थल सुरक्षा मानकों की अनदेखी है।

पुलिस का कहना है कि यदि बुनियादी सेफ्टी नियमों का पालन किया गया होता और आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए होते, तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। इसी आधार पर मामले को लापरवाही से हुई मृत्यु की श्रेणी में रखा गया।

तीन साल की जांच के बाद मेडिकल मेमो, एमएलसी रिपोर्ट, मर्ग डायरी और अन्य दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत सुपेला थाना पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर परिणामों को उजागर करता है और नियोक्ताओं की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करता है।

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www.dainikjagranmpcg.com
15 Jan 2026 By Nitin Trivedi

इलेक्ट्रिक काम के दौरान करंट से युवक की मौत: तीन साल बाद दुकान संचालक पर लापरवाही का केस दर्ज

दुर्ग-भिलाई (छ.ग.)

दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में करंट लगने से हुई एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद तीन साल बाद दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही से मृत्यु का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि युवक से बिना आवश्यक सुरक्षा उपायों के बिजली का काम करवाया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान सुपेला निवासी 22 वर्षीय शाबिर अहमद के रूप में हुई थी। 10 दिसंबर 2022 को शाबिर सुपेला मस्जिद (नूर) के पीछे स्थित जुबैर कुरैशी की दुकान में इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम कर रहा था। काम के दौरान अचानक उसे तेज बिजली का झटका लगा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया।

घटना के तुरंत बाद शाबिर को इलाज के लिए जुनवानी स्थित शंकराचार्य अस्पताल ले जाया गया। वहां आपातकालीन विभाग में इलाज के दौरान उसी दिन दोपहर करीब 1:48 बजे उसकी मौत हो गई। अस्पताल से सूचना मिलने पर सुपेला थाना पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया, शव का पोस्टमॉर्टम कराया और परिजनों व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मौत का कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया, जबकि मृत्यु का संभावित कारण इलेक्ट्रिक शॉक दर्ज किया गया।

पुलिस जांच में यह अहम तथ्य सामने आया कि दुकान संचालक जुबैर कुरैशी द्वारा शाबिर से बिना किसी सुरक्षा उपकरण—जैसे इंसुलेटेड दस्ताने, गमबूट या हेलमेट—के बिजली का काम कराया जा रहा था। जांच अधिकारियों के मुताबिक, यह स्पष्ट रूप से कार्यस्थल सुरक्षा मानकों की अनदेखी है।

पुलिस का कहना है कि यदि बुनियादी सेफ्टी नियमों का पालन किया गया होता और आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए होते, तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। इसी आधार पर मामले को लापरवाही से हुई मृत्यु की श्रेणी में रखा गया।

तीन साल की जांच के बाद मेडिकल मेमो, एमएलसी रिपोर्ट, मर्ग डायरी और अन्य दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत सुपेला थाना पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर परिणामों को उजागर करता है और नियोक्ताओं की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करता है।

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