छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी किया ग्रीष्मकालीन अवकाश नोटिफिकेशन, 12 मई से 6 जून तक रहेगी छुट्टी

Bilaspur

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार, कोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक बंद रहेगा और 9 जून 2025 (सोमवार) से पुनः खुलेगा। इस दौरान कुछ चयनित तिथियों पर अवकाशकालीन बेंच न्यायिक कार्य करेगी। अवकाशकालीन पीठ की सुनवाई 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई के साथ-साथ 3 व 5 जून 2025 को होगी।

 ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कोर्ट में विशेष निर्देश:

  1. ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सिविल, आपराधिक और रिट मामले दाखिल किए जा सकते हैं।

  2. कोर्ट का समय 10:30 बजे से प्रारंभ होगा और आपात स्थिति में समय के बाद भी सुनवाई जारी रखी जा सकती है।

  3. रजिस्ट्री प्रातः 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुली रहेगी, शनिवार और रविवार को छोड़कर।

  4. विशेष तौर पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान लंबित मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

अवकाश न्यायाधीशों के समक्ष मामले विचार के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और मामले संबंधित बैठने के दिन के पहले सूचीबद्ध किए जाएंगे।

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