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रेलवे का सख्त फैसला: वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर-AC कोच में नहीं मिलेगी एंट्री, लगेगा जुर्माना
JAGRAN DESK
भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट यात्रियों के लिए बड़ा और कड़ा कदम उठाया है।
1 मई 2025 से लागू हुए नए नियमों के तहत अब वेटिंग टिकट रखने वाले यात्री स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे। यदि कोई ऐसा करता पाया गया, तो जुर्माना लगाया जाएगा और रिजर्व कोच से उतार भी दिया जाएगा।
क्या है नया नियम?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक:
-
अब वेटिंग टिकट धारकों को केवल जनरल (अनारक्षित) डिब्बों में यात्रा की अनुमति होगी।
-
चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया गया हो या काउंटर से, अगर टिकट कन्फर्म नहीं है तो आप स्लीपर या एसी कोच में नहीं चढ़ सकते।
जुर्माने की रकम
नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा:
-
स्लीपर कोच में यात्रा करने पर ₹250 तक जुर्माना
-
एसी कोच में यात्रा करने पर ₹440 तक जुर्माना
-
साथ ही बोर्डिंग स्टेशन से अगले स्टेशन तक का अतिरिक्त किराया भी वसूला जा सकता है।
रेलवे ने टीटीई को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।
स्टेशन पर रोका जाएगा, रिजर्व कोच में नहीं चढ़ने दिया जाएगा
यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर अगले स्टेशन पर आरक्षित कोच में चढ़ने की कोशिश करता है, तो उसे:
-
रोक दिया जाएगा
-
कोच से उतार कर जुर्माना वसूला जाएगा
इस कदम का उद्देश्य रिजर्व कोच में अनधिकृत भीड़ को रोकना और कन्फर्म टिकट धारकों को बेहतर यात्रा अनुभव देना है।
एडवांस टिकट बुकिंग में भी बदलाव
रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को भी घटा दिया है:
-
पहले यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे
-
अब यह अवधि घटकर 60 दिन हो गई है
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ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए अब वन टाइम पासवर्ड (OTP) अनिवार्य किया गया है
क्यों लाए गए ये बदलाव?
भारतीय रेलवे का कहना है कि:
-
वेटिंग यात्रियों के आरक्षित कोच में घुसने से अव्यवस्था और असुरक्षा फैलती है
-
नियमों के जरिए यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना मकसद है
-
वेटिंग टिकट वालों को जनरल कोच की सुविधा मिलती रहेगी
क्या करें यात्री?
यदि आप एसी या स्लीपर कोच में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो:
-
सुनिश्चित करें कि आपकी टिकट कन्फर्म हो
-
वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोच में चढ़ने से बचें
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अन्यथा आपको न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि यात्रा में भी बाधा आ सकती है
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JAGRAN DESK
1 मई 2025 से लागू हुए नए नियमों के तहत अब वेटिंग टिकट रखने वाले यात्री स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे। यदि कोई ऐसा करता पाया गया, तो जुर्माना लगाया जाएगा और रिजर्व कोच से उतार भी दिया जाएगा।
क्या है नया नियम?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक:
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अब वेटिंग टिकट धारकों को केवल जनरल (अनारक्षित) डिब्बों में यात्रा की अनुमति होगी।
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चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया गया हो या काउंटर से, अगर टिकट कन्फर्म नहीं है तो आप स्लीपर या एसी कोच में नहीं चढ़ सकते।
जुर्माने की रकम
नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा:
-
स्लीपर कोच में यात्रा करने पर ₹250 तक जुर्माना
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एसी कोच में यात्रा करने पर ₹440 तक जुर्माना
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साथ ही बोर्डिंग स्टेशन से अगले स्टेशन तक का अतिरिक्त किराया भी वसूला जा सकता है।
रेलवे ने टीटीई को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।
स्टेशन पर रोका जाएगा, रिजर्व कोच में नहीं चढ़ने दिया जाएगा
यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर अगले स्टेशन पर आरक्षित कोच में चढ़ने की कोशिश करता है, तो उसे:
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रोक दिया जाएगा
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कोच से उतार कर जुर्माना वसूला जाएगा
इस कदम का उद्देश्य रिजर्व कोच में अनधिकृत भीड़ को रोकना और कन्फर्म टिकट धारकों को बेहतर यात्रा अनुभव देना है।
एडवांस टिकट बुकिंग में भी बदलाव
रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को भी घटा दिया है:
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पहले यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे
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अब यह अवधि घटकर 60 दिन हो गई है
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ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए अब वन टाइम पासवर्ड (OTP) अनिवार्य किया गया है
क्यों लाए गए ये बदलाव?
भारतीय रेलवे का कहना है कि:
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वेटिंग यात्रियों के आरक्षित कोच में घुसने से अव्यवस्था और असुरक्षा फैलती है
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नियमों के जरिए यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना मकसद है
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वेटिंग टिकट वालों को जनरल कोच की सुविधा मिलती रहेगी
क्या करें यात्री?
यदि आप एसी या स्लीपर कोच में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो:
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सुनिश्चित करें कि आपकी टिकट कन्फर्म हो
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वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोच में चढ़ने से बचें
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अन्यथा आपको न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि यात्रा में भी बाधा आ सकती है
