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जनता की सुरक्षा के लिए नया कदम: छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की प्रक्रिया 30 दिन में पूरी
Raipur, cg

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सभी लिफ्ट और एस्केलेटर के पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य जनता की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना जरूरी है, जिससे दुर्घटनाओं के खतरे को कम किया जा सके और व्यवसायों को कानूनी समस्याओं से भी राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी घोषणा की है कि लिफ्ट और एस्केलेटर से संबंधित सभी सेवाओं को अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल किया जाएगा। इस नए प्रावधान के तहत इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर किसी भी सेवा को तय समय में पूरा नहीं किया जाता, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय पर सेवाएं मिल सकेंगी और उनका काम सुचारु रूप से चलता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि "जनता की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं का ख्याल हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसी कारण हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है, ताकि हर व्यक्ति को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे।"
मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से आग्रह किया है कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधाएं प्रदान करें। इसके परिणामस्वरूप बीमा खर्च में कमी आएगी और कारोबार का जोखिम भी कम होगा।