आरडीवीवी कुलगुरु नियुक्ति विवाद: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह की अंतिम मोहलत दी

जबलपुर (म.प्र.)

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नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवालों पर सुनवाई; 23 मार्च को अगली तारीख तय, यूजीसी मानकों के पालन पर बहस

जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश वर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। यह आदेश शुक्रवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकलपीठ, न्यायमूर्ति विशाल धगट ने सुनवाई के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है।

याचिका एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सचिन रजक द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उत्कर्ष अग्रवाल ने न्यायालय में तर्क दिया कि कुलगुरु की नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं हुई। याचिका में दावा किया गया है कि पीएचडी उपाधि के बाद न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य होता है, जबकि इस मानदंड का पालन नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान यह भी मुद्दा उठा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं और चयन प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में कहा गया है कि यदि प्राध्यापक पद पर मूल नियुक्ति ही नियमों के विरुद्ध रही हो, तो उसी आधार पर कुलगुरु पद पर की गई नियुक्ति की वैधता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने पक्ष रखा और जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। न्यायालय ने आदेश में उल्लेख किया कि प्रतिवादियों को 7 अप्रैल 2025 को नोटिस तामील किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे देखते हुए न्यायालय ने चार सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित समय सीमा में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

मामला उच्च शिक्षा प्रशासन और नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा होने के कारण इसे सार्वजनिक हित से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालय का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासनिक नियुक्तियों के मानकों और जवाबदेही के दायरे को स्पष्ट कर सकता है।

फिलहाल सभी पक्षों की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां राज्य सरकार का जवाब और न्यायालय की अगली टिप्पणी मामले की दिशा तय कर सकती है।

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