भोपाल में रोहित नगर स्थित एसके प्लाजा सील, नगर निगम ने व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाई रोक

भोपाल,(म.प्र.)

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शाहपुरा थाना क्षेत्र में निगम की कार्रवाई, आदेश के बाद भवन में सभी व्यावसायिक संचालन बंद, परिसर को किया गया सील

भोपाल में अवैध या नियमों के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को नगर निगम भोपाल ने शाहपुरा थाना क्षेत्र के पास स्थित रोहित नगर के एसके प्लाजा (शर्मा विष्णु फास्ट फूड परिसर) पर कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया। निगम के आदेश के बाद भवन में संचालित सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में इस मामले की चर्चा रही और आसपास के व्यापारियों तथा स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई निगम के जारी आदेशों के तहत की गई। भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर सील लगाने के साथ स्पष्ट सूचना भी चस्पा की गई कि निगम के आदेशानुसार इस भवन में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती। इसके बाद भवन में मौजूद दुकानों और प्रतिष्ठानों का संचालन बंद करा दिया गया। एसके प्लाजा शाहपुरा थाना के समीप रघुनाथ नगर क्षेत्र में स्थित है और यहां कई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन का निरीक्षण किया और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई।

Bhopal Municipal Corporation

स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह से ही निगम की कार्रवाई की चर्चा शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में निगम की टीम भवन पर पहुंची और कार्रवाई प्रारंभ कर दी। भवन के बाहर नोटिस लगाए गए, जिसके बाद परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की सूचना नहीं मिली। नगर निगम समय-समय पर शहर में ऐसे भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करता है, जहां भवन उपयोग, स्वीकृत नक्शे, अनुमति या अन्य नियमों के पालन को लेकर शिकायतें या तकनीकी अनियमितताएं सामने आती हैं। यदि किसी भवन में निर्धारित नियमों का पालन नहीं पाया जाता है, तो निगम नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करता है। इसी प्रक्रिया के तहत संबंधित भवन पर भी कार्रवाई की गई है। हालांकि निगम की ओर से उपलब्ध जानकारी में कार्रवाई के विस्तृत कारणों का सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। आधिकारिक तौर पर इतना बताया गया कि नगर निगम के आदेश के अनुसार भवन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं और भवन को सील किया गया है। आगे की प्रक्रिया संबंधित नियमों और प्रशासनिक निर्णयों के अनुसार पूरी की जाएगी।

भोपाल नगर निगम पिछले कुछ समय से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भवन नियमों के अनुपालन को लेकर अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत कई स्थानों पर निरीक्षण किए जा रहे हैं और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य शहर में व्यवस्थित और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भवन निर्माण और उपयोग से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यदि किसी भवन के संबंध में आवश्यक अनुमति या दस्तावेज अधूरे हैं, तो संबंधित पक्ष समय रहते उन्हें पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।

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01 Aug 2026 By Vaishnavi.J

भोपाल में रोहित नगर स्थित एसके प्लाजा सील, नगर निगम ने व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाई रोक

भोपाल,(म.प्र.)

भोपाल में अवैध या नियमों के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को नगर निगम भोपाल ने शाहपुरा थाना क्षेत्र के पास स्थित रोहित नगर के एसके प्लाजा (शर्मा विष्णु फास्ट फूड परिसर) पर कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया। निगम के आदेश के बाद भवन में संचालित सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में इस मामले की चर्चा रही और आसपास के व्यापारियों तथा स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई निगम के जारी आदेशों के तहत की गई। भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर सील लगाने के साथ स्पष्ट सूचना भी चस्पा की गई कि निगम के आदेशानुसार इस भवन में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती। इसके बाद भवन में मौजूद दुकानों और प्रतिष्ठानों का संचालन बंद करा दिया गया। एसके प्लाजा शाहपुरा थाना के समीप रघुनाथ नगर क्षेत्र में स्थित है और यहां कई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन का निरीक्षण किया और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई।

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स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह से ही निगम की कार्रवाई की चर्चा शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में निगम की टीम भवन पर पहुंची और कार्रवाई प्रारंभ कर दी। भवन के बाहर नोटिस लगाए गए, जिसके बाद परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की सूचना नहीं मिली। नगर निगम समय-समय पर शहर में ऐसे भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करता है, जहां भवन उपयोग, स्वीकृत नक्शे, अनुमति या अन्य नियमों के पालन को लेकर शिकायतें या तकनीकी अनियमितताएं सामने आती हैं। यदि किसी भवन में निर्धारित नियमों का पालन नहीं पाया जाता है, तो निगम नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करता है। इसी प्रक्रिया के तहत संबंधित भवन पर भी कार्रवाई की गई है। हालांकि निगम की ओर से उपलब्ध जानकारी में कार्रवाई के विस्तृत कारणों का सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। आधिकारिक तौर पर इतना बताया गया कि नगर निगम के आदेश के अनुसार भवन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं और भवन को सील किया गया है। आगे की प्रक्रिया संबंधित नियमों और प्रशासनिक निर्णयों के अनुसार पूरी की जाएगी।

भोपाल नगर निगम पिछले कुछ समय से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भवन नियमों के अनुपालन को लेकर अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत कई स्थानों पर निरीक्षण किए जा रहे हैं और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य शहर में व्यवस्थित और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भवन निर्माण और उपयोग से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यदि किसी भवन के संबंध में आवश्यक अनुमति या दस्तावेज अधूरे हैं, तो संबंधित पक्ष समय रहते उन्हें पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/bhopal/sk-plaza-sealed-municipal-corporation-located-in-rohit-nagar-in/article-60418

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