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इंदौर: आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की
mp indore
ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में तुकोगंज पुलिस को 20 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश
इंदौर की एक स्थानीय अदालत ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर दर्ज शिकायत पर पुलिस को 20 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी।
विवादित बयान का मामला
शिकायत एक स्थानीय वकील शैलेन्द्र द्विवेदी की ओर से दर्ज कराई गई थी। वकील ने अदालत को बताया कि वर्मा ने हाल ही में भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समुदाय की बेटियों के संबंध में अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी की, जिससे दो समुदायों के बीच तनाव फैलने की संभावना पैदा हुई।
पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर का अभाव
द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने तुकोगंज थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। इस वजह से उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से पूरे घटनाक्रम की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
प्रशासन की कार्रवाई
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 नवंबर को आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को शो-कॉज नोटिस जारी किया था। नोटिस में उनसे पूछा गया कि उनके विवादित बयान पर विभागीय कार्रवाई क्यों न की जाए।
आईएएस अधिकारी की प्रतिक्रिया
विवाद बढ़ने के बाद संतोष वर्मा ने मीडिया से कहा कि उनके भाषण के कुछ अंश तोड़े-मरोड़े गए और गलत संदर्भ में प्रसारित किए गए। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत करने का उद्देश्य नहीं था। वर्मा ने खेद जताया और कहा कि यदि उनके कथन से किसी समाज को ठेस पहुँची है तो उन्हें अफसोस है।
मीडिया में वायरल वीडियो में वर्मा कहते दिखाई दे रहे हैं कि किसी परिवार को आरक्षण तभी मिलना चाहिए जब उनके बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान करे या संबंध बनाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहने तक यह व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।
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