बच्ची के रेप-हत्या मामले में फांसी की सजा बरकरार, जबलपुर हाईकोर्ट सख्त: कहा— यह विरल से विरलतम अपराध

जबलपुर(म.प्र.)

On

भोपाल की घटना पर हाईकोर्ट की दो टूक— समाज की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए कठोरतम सजा जरूरी

जबलपुर।भोपाल में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि यह अपराध ‘विरल से विरलतम’ की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में आरोपी के साथ किसी भी प्रकार की नरमी न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगी।

जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी अतुल भालसे ने जिस तरह पांच साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी सीमाएं लांघीं, उससे समाज की अंतरात्मा झकझोर कर रह गई है। ऐसे अपराधों में कठोरतम दंड ही न्याय और सामाजिक संतुलन स्थापित कर सकता है।

यह मामला भोपाल के शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां 24 सितंबर 2024 को बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दो दिन बाद ईदगाह हिल्स स्थित एक मल्टी में दुर्गंध आने पर पुलिस ने तलाशी ली, जहां बाथरूम में रखी पानी की प्लास्टिक टंकी से बच्ची का शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी ने बच्ची का मुंह दबाकर चाकू का इस्तेमाल किया और बाद में गला घोंटकर उसकी जान ले ली। शव को छिपाने के लिए उसे टंकी में रखा गया, ताकि किसी को शक न हो। कोर्ट ने इस कृत्य को अत्यंत क्रूर, अमानवीय और बर्बर करार दिया।

आरोपी अतुल भालसे उसी मल्टी में रहता था, जहां बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। घटना के बाद आरोपी ने परिजनों के साथ बच्ची की तलाश का नाटक किया और पुलिस गतिविधियों पर नजर रखता रहा। जब उसे गिरफ्तारी का अंदेशा हुआ, तो वह फरार हो गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी मां और बहन पर भी सबूत छिपाने का आरोप साबित हुआ, जिनके खिलाफ निचली अदालत ने सजा सुनाई थी।

जिला अदालत ने इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों, मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया।

फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में दया या सहानुभूति अपराधियों को गलत संदेश देती है। कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज में यह विश्वास बनाए रखना भी है कि न्याय व्यवस्था कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।हाईकोर्ट के इस फैसले को बाल सुरक्षा और महिला अपराधों के मामलों में एक सख्त और स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

------------------------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनलhttps://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुकDainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम@dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूबDainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!

-----------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनलhttps://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुकDainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम@dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूबDainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए

www.dainikjagranmpcg.com
24 Jan 2026 By Nitin Trivedi

बच्ची के रेप-हत्या मामले में फांसी की सजा बरकरार, जबलपुर हाईकोर्ट सख्त: कहा— यह विरल से विरलतम अपराध

जबलपुर(म.प्र.)

जबलपुर।भोपाल में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि यह अपराध ‘विरल से विरलतम’ की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में आरोपी के साथ किसी भी प्रकार की नरमी न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगी।

जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी अतुल भालसे ने जिस तरह पांच साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी सीमाएं लांघीं, उससे समाज की अंतरात्मा झकझोर कर रह गई है। ऐसे अपराधों में कठोरतम दंड ही न्याय और सामाजिक संतुलन स्थापित कर सकता है।

यह मामला भोपाल के शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां 24 सितंबर 2024 को बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दो दिन बाद ईदगाह हिल्स स्थित एक मल्टी में दुर्गंध आने पर पुलिस ने तलाशी ली, जहां बाथरूम में रखी पानी की प्लास्टिक टंकी से बच्ची का शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी ने बच्ची का मुंह दबाकर चाकू का इस्तेमाल किया और बाद में गला घोंटकर उसकी जान ले ली। शव को छिपाने के लिए उसे टंकी में रखा गया, ताकि किसी को शक न हो। कोर्ट ने इस कृत्य को अत्यंत क्रूर, अमानवीय और बर्बर करार दिया।

आरोपी अतुल भालसे उसी मल्टी में रहता था, जहां बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। घटना के बाद आरोपी ने परिजनों के साथ बच्ची की तलाश का नाटक किया और पुलिस गतिविधियों पर नजर रखता रहा। जब उसे गिरफ्तारी का अंदेशा हुआ, तो वह फरार हो गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी मां और बहन पर भी सबूत छिपाने का आरोप साबित हुआ, जिनके खिलाफ निचली अदालत ने सजा सुनाई थी।

जिला अदालत ने इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों, मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया।

फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में दया या सहानुभूति अपराधियों को गलत संदेश देती है। कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज में यह विश्वास बनाए रखना भी है कि न्याय व्यवस्था कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।हाईकोर्ट के इस फैसले को बाल सुरक्षा और महिला अपराधों के मामलों में एक सख्त और स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

------------------------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनलhttps://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुकDainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम@dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूबDainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए!

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/death-sentence-upheld-in-rape-murder-case-of-girl-jabalpur-high/article-44180

खबरें और भी हैं

सीधी में वायरल व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, 3 हजार रुपए की मांग पर गरमाई सियासत

टाप न्यूज

सीधी में वायरल व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, 3 हजार रुपए की मांग पर गरमाई सियासत

मझौली जनपद पंचायत के विभागीय ग्रुप में सामने आया मैसेज, प्रभारी मंत्री के दौरे से पहले सोशल मीडिया पर वायरल...
मध्य प्रदेश  विंध्य/रीवा 
सीधी में वायरल व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, 3 हजार रुपए की मांग पर गरमाई सियासत

रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सोहागी पहाड़ पर घेराबंदी कर पकड़ी अवैध नशीली कफ सीरप की खेप, होंडा सिटी कार सहित लाखों का माल जब्त

प्रयागराज से रीवा लाई जा रही थी 1312 शीशी नशीली कफ सीरप, 19 वर्षीय तस्कर गिरफ्तार, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस...
मध्य प्रदेश  विंध्य/रीवा 
रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सोहागी पहाड़ पर घेराबंदी कर पकड़ी अवैध नशीली कफ सीरप की खेप, होंडा सिटी कार सहित लाखों का माल जब्त

ऑकलैंड में भावुक हुए पीएम मोदी, बोले- 25 साल पुराना मफलर आज भी संभालकर रखा है

भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए साझा की पुरानी यादें, भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी, जनकल्याण और भविष्य के सहयोग पर दिया विशेष...
देश विदेश 
ऑकलैंड में भावुक हुए पीएम मोदी, बोले- 25 साल पुराना मफलर आज भी संभालकर रखा है

2029 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करने की तैयारी तेज, जेपीसी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की दिशा में आगे

संयुक्त संसदीय समिति का दावा- अधिकांश लोगों ने किया समर्थन, राज्यों से सुझाव लेकर तैयार हो रहा रोडमैप; संवैधानिक संशोधन...
देश विदेश 
2029 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करने की तैयारी तेज, जेपीसी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की दिशा में आगे

बिजनेस

ओपनएआई पर एप्पल का बड़ा मुकदमा, ट्रेड सीक्रेट चोरी का लगाया आरोप ओपनएआई पर एप्पल का बड़ा मुकदमा, ट्रेड सीक्रेट चोरी का लगाया आरोप
एप्पल ने अमेरिका की अदालत में दायर याचिका में ओपनएआई, उसके हार्डवेयर सहयोगी और दो पूर्व कर्मचारियों पर गोपनीय तकनीकी...
पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल फिर महंगे, नई कीमतें 11 जुलाई से लागू
शेयर बाजार में शानदार तेजी: सेंसेक्स 828 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के पार; बैंकिंग और रियल्टी शेयरों ने भरी उड़ान
BSNL ने लॉन्च किया सैटेलाइट फोन, बिना मोबाइल नेटवर्क भी होगी बातचीत; खरीदने के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी
शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा; आईटी और मेटल शेयरों में दिखी मजबूत खरीदारी
Copyright (c) Dainik Jagran All Rights Reserved.