सिविल जज से अभद्रता मामले में वकील ने मांगी लिखित माफी, हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर(म.प्र.)

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जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा—कोर्ट की गरिमा से जुड़ा मामला; मौखिक माफी स्वीकार नहीं, हलफनामे के साथ जवाब अनिवार्य

बैतूल जिले के भैंसदेही में पदस्थ सिविल जज के साथ कथित अभद्रता के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संबंधित अधिवक्ता को हलफनामे के साथ लिखित माफी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह न्यायालय की गरिमा से जुड़ा गंभीर मामला है और केवल मौखिक माफी पर्याप्त नहीं मानी जाएगी।

मामला 28 अक्टूबर 2025 की उस घटना से जुड़ा है, जब एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता उमेश जैन पर सिविल जज महेंद्र सिंह मेहसन के प्रति अभद्र व्यवहार और व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगा। सिविल जज ने घटना के संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी और कहा था कि ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लगी तो गलत संदेश जाएगा।

शिकायत को आपराधिक अवमानना के रूप में संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को अधिवक्ता को नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद मंगलवार को अधिवक्ता स्वयं अदालत में उपस्थित हुए और बिना शर्त माफी व्यक्त की। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अनुशासन और संस्थागत गरिमा के मद्देनजर लिखित माफीनामा आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने लिखित माफी दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए एक दिन की मोहलत दी। निर्देशानुसार बुधवार को शपथपत्र सहित माफीनामा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि तय की जाएगी।

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11 Feb 2026 By Nitin Trivedi

सिविल जज से अभद्रता मामले में वकील ने मांगी लिखित माफी, हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर(म.प्र.)

बैतूल जिले के भैंसदेही में पदस्थ सिविल जज के साथ कथित अभद्रता के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संबंधित अधिवक्ता को हलफनामे के साथ लिखित माफी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह न्यायालय की गरिमा से जुड़ा गंभीर मामला है और केवल मौखिक माफी पर्याप्त नहीं मानी जाएगी।

मामला 28 अक्टूबर 2025 की उस घटना से जुड़ा है, जब एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता उमेश जैन पर सिविल जज महेंद्र सिंह मेहसन के प्रति अभद्र व्यवहार और व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगा। सिविल जज ने घटना के संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी और कहा था कि ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लगी तो गलत संदेश जाएगा।

शिकायत को आपराधिक अवमानना के रूप में संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को अधिवक्ता को नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद मंगलवार को अधिवक्ता स्वयं अदालत में उपस्थित हुए और बिना शर्त माफी व्यक्त की। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अनुशासन और संस्थागत गरिमा के मद्देनजर लिखित माफीनामा आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने लिखित माफी दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए एक दिन की मोहलत दी। निर्देशानुसार बुधवार को शपथपत्र सहित माफीनामा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि तय की जाएगी।

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