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रीवा में नाबालिग की शादी रोकी गई, बारात आने से पहले प्रशासन की कार्रवाई
रीवा (म.प्र.)
जवा क्षेत्र में बाल विवाह रुकवाया गया, परिजनों से लिखित आश्वासन लिया गया शादी की तैयारियां पूरी थीं, मंडप सज चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन की दखल से एक नाबालिग की जिंदगी बदल गई।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा विकासखंड में प्रशासन ने समय रहते एक नाबालिग बच्ची का विवाह रुकवा दिया। जानकारी के मुताबिक, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और बारात आने ही वाली थी, तभी पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम रुकवा दिया।
यह कार्रवाई प्रभारी कलेक्टर सपना त्रिपाठी को मिली सूचना के बाद की गई। अधिकारियों के अनुसार, बाल विवाह की जानकारी मिलते ही तत्काल टीम गठित कर मौके पर भेजी गई, जिसने बिना देरी किए हस्तक्षेप किया।
मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि विवाह की सभी रस्मों की तैयारी पूरी हो चुकी थी और परिवार आयोजन में व्यस्त था। प्रशासन के अचानक पहुंचने से मौके पर हलचल मच गई। इसके बाद अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने परिजनों से बातचीत शुरू की और उन्हें कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कराना दंडनीय अपराध है।अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि इस कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों शामिल हैं।
समझाइश के बाद परिजन प्रशासन की बात मान गए और विवाह रोकने पर सहमत हो गए। इसके बाद मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और परिवार से लिखित आश्वासन लिया गया कि बच्ची के बालिग होने से पहले उसकी शादी नहीं की जाएगी।
इस कार्रवाई में स्थानीय प्रशासन के साथ अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी और समग्र जन चेतना विकास परिषद जैसी संस्थाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। इन संस्थाओं ने सामाजिक दृष्टिकोण से भी परिवार को समझाने का प्रयास किया।
अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्ची सुरक्षित है और उसकी पढ़ाई व भविष्य प्रभावित न हो। साथ ही परिजनों को चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में दोबारा इस तरह की कोशिश की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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रीवा में नाबालिग की शादी रोकी गई, बारात आने से पहले प्रशासन की कार्रवाई
रीवा (म.प्र.)
मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा विकासखंड में प्रशासन ने समय रहते एक नाबालिग बच्ची का विवाह रुकवा दिया। जानकारी के मुताबिक, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और बारात आने ही वाली थी, तभी पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम रुकवा दिया।
यह कार्रवाई प्रभारी कलेक्टर सपना त्रिपाठी को मिली सूचना के बाद की गई। अधिकारियों के अनुसार, बाल विवाह की जानकारी मिलते ही तत्काल टीम गठित कर मौके पर भेजी गई, जिसने बिना देरी किए हस्तक्षेप किया।
मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि विवाह की सभी रस्मों की तैयारी पूरी हो चुकी थी और परिवार आयोजन में व्यस्त था। प्रशासन के अचानक पहुंचने से मौके पर हलचल मच गई। इसके बाद अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने परिजनों से बातचीत शुरू की और उन्हें कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कराना दंडनीय अपराध है।अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि इस कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों शामिल हैं।
समझाइश के बाद परिजन प्रशासन की बात मान गए और विवाह रोकने पर सहमत हो गए। इसके बाद मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और परिवार से लिखित आश्वासन लिया गया कि बच्ची के बालिग होने से पहले उसकी शादी नहीं की जाएगी।
इस कार्रवाई में स्थानीय प्रशासन के साथ अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी और समग्र जन चेतना विकास परिषद जैसी संस्थाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। इन संस्थाओं ने सामाजिक दृष्टिकोण से भी परिवार को समझाने का प्रयास किया।
अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्ची सुरक्षित है और उसकी पढ़ाई व भविष्य प्रभावित न हो। साथ ही परिजनों को चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में दोबारा इस तरह की कोशिश की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
