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सयानी गुप्ता को मानहानि मामले में अंतरिम राहत, कोर्ट ने विवादित पोस्ट हटाने का दिया निर्देश
बालीवुड न्यूज़
फिल्म ‘आसमानी’ को लेकर विनीता नेगी ने लगाए थे सीन कॉपी करने के आरोप; सयानी ने 9 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है।
फिल्म ‘आसमानी’ को लेकर चल रहे विवाद में एक्ट्रेस और फिल्ममेकर सयानी गुप्ता को मुंबई की सिविल कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगाई है। मामले की सुनवाई मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में हुई। सयानी गुप्ता ने फिल्ममेकर विनीता नेगी के खिलाफ 9 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। विवाद की शुरुआत नेगी के उन आरोपों से हुई, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि ‘आसमानी’ में उनकी अधूरी डॉक्यूमेंट्री ‘प्रभा’ के कुछ हिस्सों की नकल की गई है।
कोर्ट ने क्या कहा?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, एडिशनल सेशंस जज शुद्धिकुमार मुरलीधरराव बुके ने सयानी गुप्ता की अंतरिम राहत से जुड़ी अर्जी मंजूर की। अदालत के आदेश के तहत विनीता नेगी और अन्य प्रतिवादियों को सयानी गुप्ता के खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोका गया है। पहले से मौजूद ऐसी सामग्री को आगे प्रसारित या प्रकाशित करने पर भी रोक लगाई गई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मामले में शामिल
यह कानूनी विवाद सिर्फ दोनों फिल्ममेकर्स तक सीमित नहीं है। मामले में Meta और Reddit जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ Deccan Chronicle को भी प्रतिवादी बनाया गया है। अदालत के अंतरिम आदेश में उन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश भी शामिल है। यानी विवाद से संबंधित ऑनलाइन कंटेंट भी कोर्ट के आदेश के दायरे में आ गया है।
‘आसमानी’ को लेकर क्या है विवाद?
सयानी गुप्ता ने ‘आसमानी’ से निर्देशन की शुरुआत की है। फिल्म को लेकर विनीता नेगी ने आरोप लगाया कि इसमें उनकी अधूरी डॉक्यूमेंट्री ‘प्रभा’ के महत्वपूर्ण हिस्सों को कॉपी किया गया है। नेगी के आरोपों के बाद फिल्म को लेकर सार्वजनिक स्तर पर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद सयानी गुप्ता ने आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया और अंतरिम राहत के लिए अदालत का रुख किया। मौजूदा आदेश अंतरिम राहत से संबंधित है। मानहानि के मुकदमे और फिल्म से जुड़े मूल आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला अभी इस आदेश से तय नहीं होता।
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