- Hindi News
- बिजनेस
- UPI यूज़र्स के लिए बड़ी खबर: 15 सितंबर से बदल जाएंगे नियम, बीमा–निवेश पर लिमिट बढ़ी
UPI यूज़र्स के लिए बड़ी खबर: 15 सितंबर से बदल जाएंगे नियम, बीमा–निवेश पर लिमिट बढ़ी
Business news

अगर आप भी रोज़मर्रा के पेमेंट्स या बड़े लेनदेन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने UPI लेनदेन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
अब तक सामान्य UPI ट्रांजैक्शन की सीमा ₹1 लाख थी। लेकिन बीमा, निवेश, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और सरकारी ई-मार्केटप्लेस जैसी खास कैटेगरी में यह लिमिट यूज़र्स को परेशान करती थी। NPCI ने इसको ध्यान में रखते हुए अब 12+ कैटेगरी में सीमा बढ़ाकर प्रति लेनदेन ₹5 लाख तक कर दी है। कुछ मामलों में दैनिक (24 घंटे) सीमा ₹10 लाख तक कर दी गई है।
किन कैटेगरी पर होगा असर?
नए नियमों से खास तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो –
-
बीमा प्रीमियम जमा करते हैं
-
शेयर बाज़ार व कैपिटल मार्केट में निवेश करते हैं
-
क्रेडिट कार्ड बिल UPI से भरते हैं
-
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) से खरीदारी करते हैं
-
ट्रैवल बुकिंग और बिजनेस पेमेंट करते हैं
-
ज्वैलरी खरीद जैसे बड़े खर्च करते हैं
नई UPI ट्रांजेक्शन लिमिट (15 सितंबर 2025 से लागू)
कैटेगरी | प्रति लेनदेन सीमा | दैनिक सीमा |
---|---|---|
कैपिटल मार्केट (निवेश) | ₹5 लाख | ₹10 लाख |
बीमा प्रीमियम | ₹5 लाख | ₹10 लाख |
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) | ₹5 लाख | ₹10 लाख |
यात्रा (ट्रैवल बुकिंग) | ₹5 लाख | ₹10 लाख |
क्रेडिट कार्ड भुगतान | ₹5 लाख | ₹6 लाख |
कलेक्शन | ₹5 लाख | ₹10 लाख |
ज्वैलरी खरीदारी | ₹5 लाख | ₹6 लाख |
मर्चेंट/बिजनेस पेमेंट | ₹5 लाख | असीमित |
डिजिटल अकाउंट ओपनिंग | ₹5 लाख | ₹5 लाख |
डिजिटल अकाउंट – प्रारंभिक फंडिंग | ₹2 लाख | ₹2 लाख |
P2P ट्रांजैक्शन पर असर नहीं
अगर आप दोस्तों या परिवार को पैसे भेजते हैं (P2P), तो इसकी सीमा अब भी ₹1 लाख प्रति लेनदेन ही रहेगी। यह बदलाव केवल विशेष कैटेगरी के लिए लागू होगा।
क्यों किया गया बदलाव?
NPCI का कहना है कि देश में डिजिटल पेमेंट लगातार बढ़ रहे हैं और बड़े अमाउंट वाले लेनदेन की मांग तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में यह कदम उपभोक्ताओं के लिए सहूलियत और बिजनेस के लिए बड़ा बूस्ट साबित होगा।