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"दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की कीमतें होंगी कम, GST रेट कट 22 सितंबर से लागू"
Business news
केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक के बाद दवाओं, फॉर्मूलेशन्स और मेडिकल डिवाइसेस पर नई GST दरें लागू करने का फैसला किया है। 22 सितंबर 2025 से यह बदलाव प्रभावी होगा। प्रमुख दवाओं पर GST रेट 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि करीब 33 जेनरिक दवाएं टैक्स फ्री हो गई हैं।
सरकार ने दवा कंपनियों से कहा है कि वे रिटेलर्स, डीलर्स और राज्य ड्रग कंट्रोलर्स को नई प्राइस लिस्ट जारी करें। कंपनियों को पुराने स्टॉक को वापस लेने या री-लेबल करने की जरूरत नहीं है, यदि रिटेल लेवल पर कीमतों का पालन किया जाता है।
इसके अलावा, मेडिकल और डेंटल इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे पट्टियां, प्लास्टर, धुंध आदि पर अब 5% GST लगेगा। रोजमर्रा के उपयोग वाले प्रोडक्ट्स जैसे टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप और शेविंग क्रीम पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
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"दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की कीमतें होंगी कम, GST रेट कट 22 सितंबर से लागू"
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केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक के बाद दवाओं, फॉर्मूलेशन्स और मेडिकल डिवाइसेस पर नई GST दरें लागू करने का फैसला किया है। 22 सितंबर 2025 से यह बदलाव प्रभावी होगा। प्रमुख दवाओं पर GST रेट 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि करीब 33 जेनरिक दवाएं टैक्स फ्री हो गई हैं।
सरकार ने दवा कंपनियों से कहा है कि वे रिटेलर्स, डीलर्स और राज्य ड्रग कंट्रोलर्स को नई प्राइस लिस्ट जारी करें। कंपनियों को पुराने स्टॉक को वापस लेने या री-लेबल करने की जरूरत नहीं है, यदि रिटेल लेवल पर कीमतों का पालन किया जाता है।
इसके अलावा, मेडिकल और डेंटल इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे पट्टियां, प्लास्टर, धुंध आदि पर अब 5% GST लगेगा। रोजमर्रा के उपयोग वाले प्रोडक्ट्स जैसे टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप और शेविंग क्रीम पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
