यूजर्स का डेटा अब भारत में ही रहेगा, टेलीकॉम सेक्टर के लिए नए नियम लागू

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दूरसंचार विभाग ने जारी किया नया ढांचा, डेटा विदेश भेजने पर रोक; कंपनियों को ऑनलाइन मंजूरी और सैटेलाइट सेवाओं पर कड़े प्रावधान

देश में टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने नए नियमों की घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय यूजर्स का डेटा अब देश के बाहर स्टोर नहीं किया जा सकेगा। मोबाइल कॉल, इंटरनेट इस्तेमाल, मैसेजिंग और अन्य डिजिटल गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड भारत के भीतर ही सुरक्षित रखने होंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों की प्राइवेसी को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा बढ़ाना और देश के डिजिटल इकोसिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाना है। इसके साथ ही टेलीकॉम क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जटिल लाइसेंस प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है, जिससे कंपनियों को सेवाएं शुरू करने और विस्तार करने में पहले की तुलना में कम समय लगेगा।

नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियां अब भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा किसी विदेशी सर्वर पर नहीं भेज सकेंगी। इसके अलावा बिना निर्धारित अनुमति के किसी विदेशी संस्था या एजेंसी के साथ संवेदनशील रिकॉर्ड साझा करने पर भी रोक रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में डेटा सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार डेटा का स्थानीय स्तर पर भंडारण होने से जांच एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर तेजी से जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और साइबर अपराधों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।दूरसंचार विभाग ने इसके साथ एक नया डिजिटल सिस्टम भी शुरू किया है, जिसे ‘टेलीकॉम ई-सर्विसेज पोर्टल’ नाम दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए कंपनियां विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। अब तक मोबाइल, इंटरनेट या अन्य टेलीकॉम सेवाओं को शुरू करने के लिए कंपनियों को लंबी लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। कई मामलों में मंजूरी मिलने में महीनों का समय लग जाता था। नए ढांचे में लाइसेंस आधारित व्यवस्था की जगह अधिक सरल ऑथराइजेशन सिस्टम लागू किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे कारोबार करना आसान होगा और नई तकनीकों के विस्तार में तेजी आएगी।

विशेष बात यह भी है कि जो कंपनियां पहले से पुराने लाइसेंस ढांचे के तहत काम कर रही हैं, उन्हें भी नए सिस्टम में आने का विकल्प दिया गया है। इससे अलग-अलग लाइसेंसों और जटिल प्रक्रियाओं से जुड़ी परेशानियां कम होने की उम्मीद है। उद्योग जगत का मानना है कि डिजिटल मंजूरी व्यवस्था से प्रशासनिक लागत घटेगी और सेवाओं के विस्तार की गति बढ़ेगी। इसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर भी दिखाई दे सकता है। यदि कंपनियों का परिचालन खर्च कम होता है तो बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट स्पीड, नई सेवाएं और संभावित रूप से अधिक किफायती प्लान्स मिल सकते हैं। सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर भी स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। आने वाले समय में कई वैश्विक कंपनियां भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में नए नियमों के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में सेवाएं देने वाली सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों का मुख्य गेटवे या नियंत्रण केंद्र देश के भीतर ही स्थापित हो। अधिकारियों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिम कम होंगे और भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा देश की निगरानी व्यवस्था के दायरे में रहेगा। साथ ही विदेशी कंपनियों द्वारा डेटा के संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

डेटा सुरक्षा को लेकर बनाए गए प्रावधानों को नए नियमों का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। डिजिटल युग में डेटा को नई अर्थव्यवस्था का ईंधन माना जाता है और यही वजह है कि डेटा लीक, साइबर हमले और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे माहौल में सरकार चाहती है कि भारतीय नागरिकों की निजी जानकारी देश के भीतर ही संरक्षित रहे। इससे न केवल गोपनीयता मजबूत होगी बल्कि डेटा से जुड़े कानूनी विवादों और जांच प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान भी किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व और अन्य रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों में नेटवर्क विस्तार या नई सेवाएं शुरू करने से पहले कंपनियों को विशेष सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों, साइबर खतरों और देश विरोधी संचार की निगरानी के लिए भी कंपनियों को तकनीकी व्यवस्था विकसित करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और अवैध नेटवर्क गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। टेलीकॉम सेक्टर में लागू किए गए इन नए नियमों को डिजिटल इंडिया अभियान के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर सरकार नागरिकों की डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को मजबूत करने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर कारोबार के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रही है।

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25 Jun 2026 By Vaishnavi.J

यूजर्स का डेटा अब भारत में ही रहेगा, टेलीकॉम सेक्टर के लिए नए नियम लागू

बिजनेस डेस्क

देश में टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने नए नियमों की घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय यूजर्स का डेटा अब देश के बाहर स्टोर नहीं किया जा सकेगा। मोबाइल कॉल, इंटरनेट इस्तेमाल, मैसेजिंग और अन्य डिजिटल गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड भारत के भीतर ही सुरक्षित रखने होंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों की प्राइवेसी को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा बढ़ाना और देश के डिजिटल इकोसिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाना है। इसके साथ ही टेलीकॉम क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जटिल लाइसेंस प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है, जिससे कंपनियों को सेवाएं शुरू करने और विस्तार करने में पहले की तुलना में कम समय लगेगा।

नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियां अब भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा किसी विदेशी सर्वर पर नहीं भेज सकेंगी। इसके अलावा बिना निर्धारित अनुमति के किसी विदेशी संस्था या एजेंसी के साथ संवेदनशील रिकॉर्ड साझा करने पर भी रोक रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में डेटा सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार डेटा का स्थानीय स्तर पर भंडारण होने से जांच एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर तेजी से जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और साइबर अपराधों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।दूरसंचार विभाग ने इसके साथ एक नया डिजिटल सिस्टम भी शुरू किया है, जिसे ‘टेलीकॉम ई-सर्विसेज पोर्टल’ नाम दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए कंपनियां विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। अब तक मोबाइल, इंटरनेट या अन्य टेलीकॉम सेवाओं को शुरू करने के लिए कंपनियों को लंबी लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। कई मामलों में मंजूरी मिलने में महीनों का समय लग जाता था। नए ढांचे में लाइसेंस आधारित व्यवस्था की जगह अधिक सरल ऑथराइजेशन सिस्टम लागू किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे कारोबार करना आसान होगा और नई तकनीकों के विस्तार में तेजी आएगी।

विशेष बात यह भी है कि जो कंपनियां पहले से पुराने लाइसेंस ढांचे के तहत काम कर रही हैं, उन्हें भी नए सिस्टम में आने का विकल्प दिया गया है। इससे अलग-अलग लाइसेंसों और जटिल प्रक्रियाओं से जुड़ी परेशानियां कम होने की उम्मीद है। उद्योग जगत का मानना है कि डिजिटल मंजूरी व्यवस्था से प्रशासनिक लागत घटेगी और सेवाओं के विस्तार की गति बढ़ेगी। इसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर भी दिखाई दे सकता है। यदि कंपनियों का परिचालन खर्च कम होता है तो बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट स्पीड, नई सेवाएं और संभावित रूप से अधिक किफायती प्लान्स मिल सकते हैं। सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर भी स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। आने वाले समय में कई वैश्विक कंपनियां भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में नए नियमों के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में सेवाएं देने वाली सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों का मुख्य गेटवे या नियंत्रण केंद्र देश के भीतर ही स्थापित हो। अधिकारियों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिम कम होंगे और भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा देश की निगरानी व्यवस्था के दायरे में रहेगा। साथ ही विदेशी कंपनियों द्वारा डेटा के संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

डेटा सुरक्षा को लेकर बनाए गए प्रावधानों को नए नियमों का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। डिजिटल युग में डेटा को नई अर्थव्यवस्था का ईंधन माना जाता है और यही वजह है कि डेटा लीक, साइबर हमले और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे माहौल में सरकार चाहती है कि भारतीय नागरिकों की निजी जानकारी देश के भीतर ही संरक्षित रहे। इससे न केवल गोपनीयता मजबूत होगी बल्कि डेटा से जुड़े कानूनी विवादों और जांच प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान भी किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व और अन्य रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों में नेटवर्क विस्तार या नई सेवाएं शुरू करने से पहले कंपनियों को विशेष सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों, साइबर खतरों और देश विरोधी संचार की निगरानी के लिए भी कंपनियों को तकनीकी व्यवस्था विकसित करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और अवैध नेटवर्क गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। टेलीकॉम सेक्टर में लागू किए गए इन नए नियमों को डिजिटल इंडिया अभियान के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर सरकार नागरिकों की डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को मजबूत करने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर कारोबार के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रही है।

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