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खुर्सीपार में युवक पर जानलेवा हमला: गुटखा लेने निकला था, चार बदमाशों ने धारदार हथियार से किया वार
दुर्ग (छ.ग.)
नए साल की रात हुई वारदात, सिर पर गंभीर चोटें; पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की
दुर्ग जिले के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में नए साल की रात एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुटखा लेने घर से निकले 22 वर्षीय युवक पर चार युवकों ने धारदार हथियार और डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
पीड़ित की पहचान सुधीर कोसले (22) के रूप में हुई है। वह खुर्सीपार के बालाजी नगर का निवासी है और ओम वायर कंपनी में मजदूरी करता है। पुलिस को दिए बयान में सुधीर ने बताया कि 1 जनवरी की रात करीब 1:15 बजे वह महेश किराना दुकान से गुटखा लेने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान सिंह आटा चक्की के पास यह घटना हुई।
नाम पूछने के बाद हुआ विवाद
पीड़ित के अनुसार, मौके पर आयुष और जीत नामक दो युवक बाइक से आए और उससे “गोल्डी” नाम के व्यक्ति के बारे में पूछने लगे। जब सुधीर ने बताया कि वह किसी गोल्डी को नहीं जानता, तो कुछ ही देर में रोहण और सागर भी वहां पहुंच गए। इसके बाद चारों ने मिलकर सुधीर के साथ मारपीट शुरू कर दी।
धारदार हथियार से सिर पर वार
हमले के दौरान जीत ने डंडे से वार किया, जबकि आयुष ने धारदार लोहे की वस्तु से सुधीर के सिर पर पांच से छह बार हमला किया। आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। सिर पर गंभीर चोट लगने से सुधीर के सिर से खून बहने लगा। जान बचाने के लिए वह वहां से भागा, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ा।
परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल
शोर सुनकर सुधीर के पिता धर्मेंद्र कोसले, साथ ही विकास शाह और रवि चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल युवक को तत्काल आईएमआई अस्पताल, खुर्सीपार में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक युवक के सिर में गहरी चोटें आई हैं और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है।
पुलिस कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलने पर खुर्सीपार थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल युवक का प्रारंभिक कथन दर्ज किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों आयुष, जीत, रोहण और सागर, सभी निवासी खुर्सीपार, के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। यह प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 109 एवं 3(5) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश या गलत पहचान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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