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महानदी में मलबा डंपिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, निस्दा की सभी माइनिंग लीज रद्द
बिलासपुर (छ.ग.)
हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने दी जानकारी; अवैध खनन और पर्यावरण नुकसान के आरोपों पर हुई कार्रवाई
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निस्दा गांव में अवैध खनन और महानदी में मलबा डंप किए जाने के आरोपों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की जानकारी हाईकोर्ट में दी है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि मामले से जुड़ी सभी माइनिंग लीज रद्द कर दी गई हैं।
यह मामला निस्दा निवासी ओम प्रकाश सेन की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर फर्शी पत्थर का खनन किया जा रहा था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने दावा किया था कि खनन गतिविधियों के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ और निकलने वाले मलबे को महानदी में डाला गया, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
जांच के बाद खनन गतिविधियों पर कार्रवाई
शिकायतों के बाद संबंधित विभागों ने मामले की जांच की। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने भी स्थिति को देखते हुए खनन गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अब संबंधित इलाके में कोई भी माइनिंग लीज सक्रिय नहीं है। सभी संबंधित पट्टों को रद्द किया जा चुका है।
हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिए निगरानी के निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं। इसके बाद अदालत ने जनहित याचिका को निराकृत कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने अधिकारियों और पर्यावरण संरक्षण मंडल को क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि भविष्य में यदि लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन या नदी में मलबा डालने जैसी गतिविधियां सामने आती हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
महानदी और पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा
नदी क्षेत्र में खनन गतिविधियों और निर्माण मलबे के निपटारे को लेकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सवाल लगातार उठते रहे हैं। ऐसे मामलों में प्रशासनिक निगरानी और नियमों के पालन को लेकर अदालतें भी सख्त रुख अपनाती रही हैं।
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