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IPS डांगी केस में हाईकोर्ट सख्त, शासन को 7 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश
बिलासपुर (छ.ग.)
जांच रिपोर्ट अब तक पेश नहीं होने पर अदालत ने जताई नाराजगी, शासन को दिया अंतिम अवसर; 29 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासन की ओर से हुई देरी पर सख्त रुख अपनाया। अदालत के पूर्व निर्देश के बावजूद सरकार की ओर से अपेक्षित जवाब और जांच से संबंधित रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद की बेंच के सामने हुई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।
एक सप्ताह में जवाब देने का आदेश
हाईकोर्ट ने शासन को अब और समय देने के बजाय सात दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसे शासन के लिए अंतिम अवसर के तौर पर रखा है। मामले में जांच से संबंधित रिपोर्ट भी अभी तक अदालत में पेश नहीं की गई है। इसी वजह से सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष को देरी को लेकर कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
पहले दिए निर्देश के बाद भी नहीं आई रिपोर्ट
कोर्ट की ओर से पहले ही शासन को आवश्यक जवाब और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया। अब शासन को तय समय सीमा के भीतर अपना पक्ष और संबंधित दस्तावेज अदालत के सामने रखने होंगे।
29 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। इससे पहले शासन को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। मामले में अदालत के अगले निर्देश अब शासन की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब और जांच रिपोर्ट पर निर्भर रहेंगे।
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