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कबीर जयंती पर रायपुर में मांस-मटन बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी जब्ती
रायपुर,(छ.ग.)
नगर निगम ने जारी किए सख्त निर्देश, होटल और रेस्टोरेंट भी निगरानी के दायरे में, स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरे शहर में करेंगी निरीक्षण
रायपुर में कबीर जयंती के अवसर पर सोमवार 29 जून को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पूरे नगर निगम क्षेत्र में सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी दुकान, होटल या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री या परोसने की पुष्टि होती है तो संबंधित सामग्री जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह फैसला नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी कबीर जयंती के दिन धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में मांस-मटन के विक्रय पर रोक लगाने का निर्णय किया गया है। आदेश पूरे नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रहेगा और सभी संबंधित व्यापारियों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा। निगम अधिकारियों ने बताया कि पहले ही संबंधित दुकानदारों और पशुवध गृह संचालकों को इसकी जानकारी दे दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी की स्थिति पैदा न हो।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग इस दौरान विशेष निगरानी रखेगा। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि शहर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की जाएगी। यदि किसी स्थान पर मांसाहारी भोजन बेचते या परोसते हुए पाया गया तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी और संचालक के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई होगी। निगम का कहना है कि आदेश का उद्देश्य केवल प्रतिबंध लागू करना नहीं बल्कि उसका प्रभावी पालन सुनिश्चित करना भी है। नगर निगम ने सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सुबह से लेकर देर शाम तक अलग-अलग टीमें बाजारों, व्यावसायिक इलाकों और प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगी। अधिकारी यह भी देखेंगे कि कहीं बंद दुकान के नाम पर अवैध रूप से बिक्री तो नहीं की जा रही। यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी। निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं आदेश का उल्लंघन होता दिखाई दे तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। बताया जा रहा है कि पिछले वर्षों में भी विशेष अवसरों पर इस तरह के प्रतिबंध लागू किए जाते रहे हैं और अधिकांश व्यापारियों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन किया है। इस बार भी नगर निगम को उम्मीद है कि व्यापारी और होटल संचालक नियमों का सम्मान करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक अवसरों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल कबीर जयंती के दिन प्रभावी रहेगा। इसके बाद सामान्य दिनों की तरह मांस-मटन की बिक्री पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार की जा सकेगी। हालांकि प्रतिबंध के दौरान किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरे दिन सक्रिय रहेंगी और कार्रवाई की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगी। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों और व्यापारियों का सहयोग जरूरी है। शहर में जारी इस आदेश के बाद मांस-मटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई दुकानदारों ने पहले ही ग्राहकों को सूचना देना शुरू कर दिया है कि कबीर जयंती के दिन उनकी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी अपने मेन्यू में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि लोगों के सहयोग से आदेश का शांतिपूर्ण तरीके से पालन होगा और पूरे दिन किसी तरह की अप्रिय स्थिति सामने नहीं आएगी।
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कबीर जयंती पर रायपुर में मांस-मटन बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी जब्ती
रायपुर,(छ.ग.)
रायपुर में कबीर जयंती के अवसर पर सोमवार 29 जून को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पूरे नगर निगम क्षेत्र में सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी दुकान, होटल या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री या परोसने की पुष्टि होती है तो संबंधित सामग्री जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह फैसला नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी कबीर जयंती के दिन धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में मांस-मटन के विक्रय पर रोक लगाने का निर्णय किया गया है। आदेश पूरे नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रहेगा और सभी संबंधित व्यापारियों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा। निगम अधिकारियों ने बताया कि पहले ही संबंधित दुकानदारों और पशुवध गृह संचालकों को इसकी जानकारी दे दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी की स्थिति पैदा न हो।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग इस दौरान विशेष निगरानी रखेगा। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि शहर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की जाएगी। यदि किसी स्थान पर मांसाहारी भोजन बेचते या परोसते हुए पाया गया तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी और संचालक के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई होगी। निगम का कहना है कि आदेश का उद्देश्य केवल प्रतिबंध लागू करना नहीं बल्कि उसका प्रभावी पालन सुनिश्चित करना भी है। नगर निगम ने सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सुबह से लेकर देर शाम तक अलग-अलग टीमें बाजारों, व्यावसायिक इलाकों और प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगी। अधिकारी यह भी देखेंगे कि कहीं बंद दुकान के नाम पर अवैध रूप से बिक्री तो नहीं की जा रही। यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी। निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं आदेश का उल्लंघन होता दिखाई दे तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। बताया जा रहा है कि पिछले वर्षों में भी विशेष अवसरों पर इस तरह के प्रतिबंध लागू किए जाते रहे हैं और अधिकांश व्यापारियों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन किया है। इस बार भी नगर निगम को उम्मीद है कि व्यापारी और होटल संचालक नियमों का सम्मान करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक अवसरों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल कबीर जयंती के दिन प्रभावी रहेगा। इसके बाद सामान्य दिनों की तरह मांस-मटन की बिक्री पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार की जा सकेगी। हालांकि प्रतिबंध के दौरान किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरे दिन सक्रिय रहेंगी और कार्रवाई की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगी। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों और व्यापारियों का सहयोग जरूरी है। शहर में जारी इस आदेश के बाद मांस-मटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई दुकानदारों ने पहले ही ग्राहकों को सूचना देना शुरू कर दिया है कि कबीर जयंती के दिन उनकी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी अपने मेन्यू में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि लोगों के सहयोग से आदेश का शांतिपूर्ण तरीके से पालन होगा और पूरे दिन किसी तरह की अप्रिय स्थिति सामने नहीं आएगी।
