ईडी ने एफसीआई क्लर्क किशोर मीणा की करोड़ों की संपत्ति जब्त की

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24% ब्याज पर बिल्डर को दी गई रकम और अनुपातहीन संपत्ति पर कार्रवाई; जांच जारी

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के सहायक ग्रेड-1 कर्मचारी किशोर मीणा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है।

ईडी ने 3 मार्च 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिस पर 5 दिसंबर 2025 को संज्ञान लिया गया। इसके बाद किशोर मीणा की सभी संदिग्ध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई।

जांच की शुरुआत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर हुई थी। किशोर मीणा उस समय एफसीआई भोपाल में डिविजनल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने करीब 4.05 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति जमा की।

ईडी की जांच में सामने आया कि किशोर मीणा ने अपने अवैध धन में से 95 लाख रुपए एक बिल्डर को 24% सालाना ब्याज पर उधार दिए थे। बिल्डर ने इस राशि का 27.50 लाख रुपए सीबीआई के पास जमा कराया, जबकि बाकी 67.50 लाख रुपए मीणा के बैंक खाते में आए। बाद में 7 फरवरी 2024 को ईडी ने खाते पर जब्ती का अधिकार (लीयन) लगाया।

सीबीआई कोर्ट का फैसला
23 अक्टूबर 2024 को विशेष सीबीआई कोर्ट ने किशोर मीणा को लोक सेवक के रूप में अनुपातहीन संपत्ति जमा करने का दोषी पाया। इसके बाद उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया। कुल 3.29 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें बैंक में जमा 67.50 लाख और बिल्डर से प्राप्त 27.50 लाख भी शामिल है।

पिछले छापे
मई 2021 में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने किशोर मीणा के घर और ऑफिस पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान उनके पास 3 करोड़ रुपए से अधिक नकदी, 387 ग्राम सोना, 670 ग्राम चांदी और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए थे।

ईडी अब इस मामले की और जांच कर रही है कि किशोर मीणा ने अपनी संपत्ति के स्रोत को कैसे छुपाया और धन का लेन-देन किस प्रकार किया।

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