गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक की याचिका पर हाईकोर्ट में बहस, अगली सुनवाई 16 मार्च को

जबलपुर (म.प्र.)

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राज्य सरकार ने याचिका की ग्राह्यता पर उठाए सवाल

जेल में बंद कथित गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को Madhya Pradesh High Court में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच—जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वानी—के समक्ष हुई। अदालत ने अगली तारीख 16 मार्च निर्धारित की है।

सरकार की आपत्ति

राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने दलील दी कि याचिका में हिरासत के ठोस आधार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसे में इसे सुनवाई योग्य नहीं माना जा सकता। सरकार ने यह भी कहा कि यदि आरोपी को राहत चाहिए तो नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि रज्जाक की पत्नी सबीना बेगम पहले हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर चुकी हैं, जिसे जुलाई 2025 में वापस ले लिया गया था।

एनएसए कार्रवाई पर विवाद

याचिका में दावा किया गया है कि रज्जाक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई कार्रवाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रेरित थी। इसमें पूर्व मंत्री और विधायक Sanjay Pathak का नाम भी जोड़ा गया है। हालांकि संबंधित विधायक ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार किया है।

जवाब के लिए समय

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली और अधिवक्ता शारिक अकील फारूकी ने सरकार की आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तक कार्यवाही स्थगित कर दी।

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