भोपाल में 60 लाख की लीगल शराब को बताया अवैध, ठेकेदार ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

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ठेकेदार ने पुलिस कमिश्नर और सहायक आबकारी आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 60 लाख रुपए मूल्य की शराब को अवैध बताकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई ने विवाद पैदा कर दिया है। शराब ठेकेदार ने दावा किया कि पकड़ी गई शराब पूरी तरह लीगल थी, लेकिन पुलिस ने उसे अवैध बताकर जब्त किया। ठेकेदार ने इस कार्रवाई के खिलाफ पुलिस कमिश्नर और सहायक आबकारी आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला आज की ताज़ा ख़बरें और ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया में चर्चा का विषय बन गया है।

ठेकेदार के अनुसार, पुलिस ने शराब के साथ कार के ड्राइवर, गोदाम के चौकीदार और गोदाम इंचार्ज को भी अपने साथ ले लिया। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पूरी कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन हुआ और लीगल शराब को अवैध साबित किया गया।

पुलिस के अनुसार, उन्हें सूचना मिली थी कि एक कार से शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार का पीछा किया और अशोक गार्डन थाना क्षेत्र में शराब गोदाम पर छापा मारा। इस कार्रवाई में लगभग 850 पेटी शराब, जिनकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद की गई। मौके पर क्राइम ब्रांच ने तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया।

गोदाम, जिसे सेमरी रोड पर बनाया गया था, वहां कई महंगी ब्रांड की शराब रखी गई थी। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए की गई थी। हालांकि, ठेकेदार ने स्पष्ट किया कि शराब सरकारी लाइसेंस के तहत वैध थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में नियमों और दस्तावेजों की सही जांच बहुत जरूरी है, ताकि गलत कार्रवाई से व्यापारियों को नुकसान न हो। हिन्दी न्यूज़ पोर्टल और भारत समाचार अपडेट के अनुसार, प्रशासन ने इस मामले की जांच तेज कर दी है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

यह विवाद एक पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें पुलिस कार्रवाई, सरकारी लाइसेंस और व्यापारियों के अधिकारों का मुद्दा जुड़ा है। मामले की आगे की जांच में पूरी कार्रवाई के दस्तावेज, शराब के बिल और गोदाम के लाइसेंस की समीक्षा शामिल होगी।

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