MP शिक्षक भर्ती 2025: हाईकोर्ट का फैसला, फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट

Digital desk

MP हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 5% RCI बोनस अंकों के विवाद पर नई मेरिट सूची जारी करने के आदेश दिए हैं। अपात्र अभ्यर्थी होंगे बाहर।

MP शिक्षक भर्ती 2025: 5% बोनस अंकों के विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश, नए सिरे से बनेगी मेरिट सूची

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी रिट अपीलों को खारिज कर दिया है। इस फैसले से अब भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त योग्यता के दावों के भौतिक सत्यापन (Physical Verification) और नई मेरिट सूची तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ (जस्टिस विशाल मिश्रा) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) को RCI योग्यता के आधार पर 5% बोनस अंक का दावा करने वाले अभ्यर्थियों की पुनर्जांच करने के निर्देश दिए गए थे।

यह पूरा विवाद प्राथमिक शिक्षकों के 13,089 पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

Also Read:  इंदौर में लापता महिलाओं-बच्चों पर हाई कोर्ट सख्त, मांगा रिकॉर्ड

बोनस अंक पर कैसे शुरू हुआ विवाद?

Also Read:  ग्वालियर की सड़कों का हिसाब लेकर हाईकोर्ट पहुंचा नगर निगम

भर्ती नियमों के तहत RCI से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा (Special Education) में डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में 5% अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान था।

Also Read:  भोपाल में कैब बंद होने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, ऑटो किराया बढ़ा

  • दावेदारों की संख्या: ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने RCI कॉलम में 'हां' का विकल्प चुनकर 5% बोनस अंक प्राप्त कर लिए।

  • RCI का वास्तविक आंकड़ा: याचिकाओं में RCI के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि राज्य में केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं।

  • बिना सत्यापन अंक वितरण: सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल 'Self Declaration' के आधार पर सीधे बोनस अंक दे दिए गए, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए।

कोर्ट ने खारिज किया 'गलती से चयन' का तर्क

कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तर्क दिया था कि उन्होंने फॉर्म भरते समय गलती से 'हां' का विकल्प चुन लिया था। उन्होंने मांग की थी कि उनके बोनस अंक हटाकर उन्हें उनके मूल परीक्षा अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया में बने रहने दिया जाए।

डिवीजन बेंच ने एकलपीठ की तल्ख टिप्पणी को दोहराते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि अभ्यर्थियों को संशोधन के कई अवसर (Correction Windows) दिए गए थे। परिणाम घोषित होने के बाद गलत जानकारी से प्राप्त लाभ को बनाए रखने की अनुमति देना ईमानदारी से नियम मानने वाले उम्मीदवारों को दंडित करने के समान होगा।

आगे क्या होगा?

  1. प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन: MPESB उन सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करेगा जिन्होंने 5% बोनस अंक का दावा किया है।

  2. अपात्रों की बेदखली: जो अभ्यर्थी RCI मान्यता प्राप्त वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें 5% बोनस अंक के लाभ से वंचित करते हुए प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा।

  3. नई मेरिट सूची: सत्यापन के बाद प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की एक संशोधित मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर ही अंतिम नियुक्तियां की जाएंगी।

 

www.dainikjagranmpcg.com
20 Aug 2026 By दैनिक जागरण

MP शिक्षक भर्ती 2025: हाईकोर्ट का फैसला, फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट

Digital desk

MP शिक्षक भर्ती 2025: 5% बोनस अंकों के विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश, नए सिरे से बनेगी मेरिट सूची

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी रिट अपीलों को खारिज कर दिया है। इस फैसले से अब भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त योग्यता के दावों के भौतिक सत्यापन (Physical Verification) और नई मेरिट सूची तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ (जस्टिस विशाल मिश्रा) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) को RCI योग्यता के आधार पर 5% बोनस अंक का दावा करने वाले अभ्यर्थियों की पुनर्जांच करने के निर्देश दिए गए थे।

यह पूरा विवाद प्राथमिक शिक्षकों के 13,089 पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

बोनस अंक पर कैसे शुरू हुआ विवाद?

भर्ती नियमों के तहत RCI से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा (Special Education) में डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में 5% अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान था।

  • दावेदारों की संख्या: ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने RCI कॉलम में 'हां' का विकल्प चुनकर 5% बोनस अंक प्राप्त कर लिए।

  • RCI का वास्तविक आंकड़ा: याचिकाओं में RCI के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि राज्य में केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं।

  • बिना सत्यापन अंक वितरण: सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल 'Self Declaration' के आधार पर सीधे बोनस अंक दे दिए गए, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए।

कोर्ट ने खारिज किया 'गलती से चयन' का तर्क

कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तर्क दिया था कि उन्होंने फॉर्म भरते समय गलती से 'हां' का विकल्प चुन लिया था। उन्होंने मांग की थी कि उनके बोनस अंक हटाकर उन्हें उनके मूल परीक्षा अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया में बने रहने दिया जाए।

डिवीजन बेंच ने एकलपीठ की तल्ख टिप्पणी को दोहराते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि अभ्यर्थियों को संशोधन के कई अवसर (Correction Windows) दिए गए थे। परिणाम घोषित होने के बाद गलत जानकारी से प्राप्त लाभ को बनाए रखने की अनुमति देना ईमानदारी से नियम मानने वाले उम्मीदवारों को दंडित करने के समान होगा।

आगे क्या होगा?

  1. प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन: MPESB उन सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करेगा जिन्होंने 5% बोनस अंक का दावा किया है।

  2. अपात्रों की बेदखली: जो अभ्यर्थी RCI मान्यता प्राप्त वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें 5% बोनस अंक के लाभ से वंचित करते हुए प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा।

  3. नई मेरिट सूची: सत्यापन के बाद प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की एक संशोधित मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर ही अंतिम नियुक्तियां की जाएंगी।

 

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/mp-teacher-recruitment-2025-high-courts-decision-merit-list-will/article-61904

Recommended for You

दैनिक जागरण से जुड़ें:

देश-प्रदेश की ताज़ा ख़बरों को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें:

नवीनतम समाचार

ट्विशा शर्मा मामला: CBI चार्जशीट में शादी, गर्भावस्था और मौत से पहले कथित उत्पीड़न का खुलासा

भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI की 636 पन्नों की चार्जशीट में शादी, गर्भावस्था, ₹20 लाख के विवाद...
राज्य  मध्य प्रदेश 
ट्विशा शर्मा मामला: CBI चार्जशीट में शादी, गर्भावस्था और मौत से पहले कथित उत्पीड़न का खुलासा

उज्जैन: महाकाल मंदिर के पास स्थित 65 साल पुरानी जर्जर परचुरे बिल्डिंग को 60 मिनट में ढहाया गया

उज्जैन महाकाल मंदिर के सामने स्थित 65 साल पुराने जर्जर परचुरे भवन को हाईकोर्ट के आदेश और MANIT रिपोर्ट के...
राज्य  मध्य प्रदेश 
उज्जैन: महाकाल मंदिर के पास स्थित 65 साल पुरानी जर्जर परचुरे बिल्डिंग को 60 मिनट में ढहाया गया

MP शिक्षक भर्ती 2025: हाईकोर्ट का फैसला, फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट

MP हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 5% RCI बोनस अंकों के विवाद पर नई मेरिट सूची जारी...
राज्य  मध्य प्रदेश 
MP शिक्षक भर्ती 2025: हाईकोर्ट का फैसला, फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट

सीहोर डेयरी रेड: बैन के बाद भी बन रहा था एनालॉग पनीर, 25 क्विंटल जब्त

सीहोर की रुद्रांश डेयरी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में बैन के बावजूद 25 क्विंटल एनालॉग पनीर...
राज्य  मध्य प्रदेश 
 सीहोर डेयरी रेड: बैन के बाद भी बन रहा था एनालॉग पनीर, 25 क्विंटल जब्त

बिजनेस

Copyright (c) Dainik Jagran All Rights Reserved.